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पसंदीदा स्कूलों में सीटें फुल, 117 बच्चे प्रवेश से वंचित
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फतेहपुर में तय समय और मानक के अनुरूप आवेदन के बावजूद 117 पूर्व लाभित परिवारों के बच्चों को पसंदीदा स्कूलों में निशुल्क दाखिला नहीं मिल पाया है। योजना का लाभ पाने के लिए इन अभिभावकों को अन्य स्कूल का चयन कर दोबारा आवेदन करना होगा।
अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत पूर्व लाभित परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों में निशुल्क दाखिले का प्रावधान है। इसके तहत पहले चरण की आवेदन प्रक्रिया में कुल 1057 अभिभावकों ने अपने बच्चों के दाखिले के लिए आवेदन किया था।
जांच में 642 आवेदन सही पाए गए, जबकि विभिन्न कारणों से 415 आवेदन निरस्त हो गए। इस तरह से सभी पात्र आवेदनों को लाटरी में शामिल किया गया। इनमें 525 को स्कूल आवंटित किए गए।
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117 आवेदनों में जो स्कूल मांगे गए थे, उनमें सीटें फुल होने के कारण इन्हें योजना से बाहर कर दिया गया है। बीएसए शिवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पहले चरण में योजना के लाभ से वंचित अभिभावक दूसरे चरण की आवेदन प्रक्रिया में शामिल होकर लाभान्वित हो सकते हैं।
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अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत पूर्व लाभित परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों में निशुल्क दाखिले का प्रावधान है। इसके तहत पहले चरण की आवेदन प्रक्रिया में कुल 1057 अभिभावकों ने अपने बच्चों के दाखिले के लिए आवेदन किया था।
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जांच में 642 आवेदन सही पाए गए, जबकि विभिन्न कारणों से 415 आवेदन निरस्त हो गए। इस तरह से सभी पात्र आवेदनों को लाटरी में शामिल किया गया। इनमें 525 को स्कूल आवंटित किए गए।
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117 आवेदनों में जो स्कूल मांगे गए थे, उनमें सीटें फुल होने के कारण इन्हें योजना से बाहर कर दिया गया है। बीएसए शिवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पहले चरण में योजना के लाभ से वंचित अभिभावक दूसरे चरण की आवेदन प्रक्रिया में शामिल होकर लाभान्वित हो सकते हैं।