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हत्या के मामले में दो को दस-दस साल का कारावास

Fri, 21 Feb 2020 12:43 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 21 Feb 2020 12:43 AM IST
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फतेहपुर। खाने के मामूली विवाद में झगड़ा होने पर दोस्त को छत से फेंक कर हत्या के मामले में दो युवकों को अदालत ने दस-दस साल कैद की सजा सुनाई है। परिजनों को न्याय पाने में दो साल लग गया। प्रकरण बकेवर थानाक्षेत्र के डारी बुजुर्ग गांव का है। घटना 13 मई 2018 की शाम को आठ बजे घटित हुई थी।
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संतलाल नाम का युवक मनोज और नरेंद्र नाम के साथियों के साथ खाने पर उनके घर गया था। जहां किसी बात पर संतलाल की मनोज और नरेंद्र से कहासुनी होने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि क्रोध में मनोज और नरेंद्र ने संतलाल को घर की छत से नीचे फेंक दिया। घटना की सूचना पर संतलाल के भाई किशनलाल मौके पर पहुंचे उसे इलाज के लिए कानपुर ले गए। पांच दिन तक उपचार कराने पर भी संतलाल की हालत में सुधार नहीं हुआ तो उन्होंने 18 मई को बकेवर थाने में घटना की सूचना दी। पुलिस ने प्रकरण की पड़ताल के बाद 20 मई को एफआईआर लिखी। इसके बाद हालत में सुधार न हो पाने के कारण 29 मई को संतलाल की मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस ने 31 मई को एफआईआर में गैर इरादतन हत्या की धारा 304 आईपीसी बढ़ा दी। इसके बाद से प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था। मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए सहायक शासकीय अधिवक्ता विवेक उमराव और अधिवक्ता रामभजन गौतम ने गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए। गुरुवार को प्रकरण की सुनवाई कर रहे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविकरन सिंह ने दोनों आरोपियों मनोज और नरेंद्र दस-दस वर्ष कारावास की सजा सुना दी। अदालत का आदेश आते ही दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया।
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