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Fatehpur News: सात साल बाद बीमा कंपनी पर तीन लाख का जुर्माना
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फतेहपुर। उपभोक्ता फोरम कोर्ट ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को वाहन स्वामी रोहित कुमार तिवारी को कुल मिलाकर पांच लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। इसमें दो लाख रुपये क्लेम राशि, तीन लाख रुपये जुर्माना, वाद दायर करने की तिथि से छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज और 10 हजार रुपये परिवाद व्यय शामिल हैं। यह राशि दो माह के भीतर अदा करनी होगी।
खागा कोतवाली क्षेत्र के रमईपुर गांव निवासी रोहित कुमार तिवारी ने बताया कि उन्होंने 12 मई 2015 को स्कॉर्पियो कार का बीमा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से कराया था और 11,529 रुपये प्रीमियम जमा किया था। इसके एक माह बाद वाहन का बीमा श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा भी कर दिया गया।
16 सितंबर 2015 को बांदा से लौटते समय संग्रामपुर चौराहे के पास कार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने दो बीमा होने का हवाला देकर क्लेम देने से इन्कार कर दिया। इसके बाद रोहित ने चार जुलाई 2018 को उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया।
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मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधीश राम नरेश मौर्या ने बीमा कंपनी को भुगतान का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि बाद में फाइनेंस कंपनी की ओर से भी बीमा कराया गया था।
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खागा कोतवाली क्षेत्र के रमईपुर गांव निवासी रोहित कुमार तिवारी ने बताया कि उन्होंने 12 मई 2015 को स्कॉर्पियो कार का बीमा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से कराया था और 11,529 रुपये प्रीमियम जमा किया था। इसके एक माह बाद वाहन का बीमा श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा भी कर दिया गया।
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16 सितंबर 2015 को बांदा से लौटते समय संग्रामपुर चौराहे के पास कार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने दो बीमा होने का हवाला देकर क्लेम देने से इन्कार कर दिया। इसके बाद रोहित ने चार जुलाई 2018 को उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया।
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मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधीश राम नरेश मौर्या ने बीमा कंपनी को भुगतान का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि बाद में फाइनेंस कंपनी की ओर से भी बीमा कराया गया था।