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फतेहपुर: दहेज हत्या में पति को 12 साल की कैद, सास बरी

Sat, 18 Feb 2023 07:04 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहपुर Updated Sat, 18 Feb 2023 07:04 PM IST
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Husband jailed for 12 years for dowry death, mother-in-law acquitted
फतेहपुर। गर्भवती महिला को पीटकर कारखाने की स्पेलर मशीन में फंसाकर मार डालने के मामले में कोर्ट ने पति को दोषी करार दिया। पति को 12 साल की कैद और आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में सास को दोषमुक्त किया है। घटना के बाद से ही पति जेल में निरुद्ध चल रहा है।
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हुसैनगंज थाना क्षेत्र के हसऊपुर निवासी विशेषर की पुत्री सोनी उर्फ अनीता की शादी पांच फरवरी 2017 को चितीसापुर गांव निवासी अवधेश मौर्या के साथ हुई थी। शादी के बाद 17 दिसंबर 2019 को अनीता की मौत हो गई थी। विशेषर ने बेटी के पति अवधेश, सास मुन्नी देवी, ससुर मुन्नूलाल के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। ससुरालीजनों पर आरोप लगाया कि दहेज में बाइक और सोने की चेन की मांग करते थे।
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आरोप मांग पूरी न होने के कारण अनीता को मारापीटा और अपने ही कारखाने के स्पेलर मशीन में फंसाकर मार डाला। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की एएसजे कोर्ट नंबर चार के न्यायाधीश अनिल कुमार ने शुक्रवार को अंतिम सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने पति को 12 साल कैद और आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सास को दोषमुक्त किया है। जबकि ससुर की मुकदमे के ट्रायल के दौरान ही मौत हो चुकी है।
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