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Fatehpur News: किशोरी को अगवा कर बेचने में तीन को पांच साल की कैद
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फतेहपुर। अपहरण के बाद किशोरी को बेचने के मामले में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया ने दो महिलाओं समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। सभी को पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीनों पर 39 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता सहदेव गुप्ता और सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 26 दिसंबर 2014 को घर में अकेली थी। उसके माता-पिता खेत पर काम करने गए थे। तभी पड़ोसी गांव पिपौरी निवासी कुसुमा देवी अपने दामाद प्रताप और बेटी शिवदेवी के सहयोग से किशोरी का अपहरण कर ले गई थी। कुसुमा का दामाद हरदोई जिले के भुड़ मड़ैया का निवासी है। आरोपियों ने 30 हजार रुपये में किशोरी को एक युवक के हाथ बेचा था। काफी खोजबीन के बाद किशोरी का पता नहीं चलने पर पिता ने बिंदकी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
मामले की बुधवार को कोर्ट में अंतिम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान आठ गवाह पेश हुए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीनों आरोपियों को दोषी माना। कोर्ट ने सभी आरोपियों को पांच-पांच साल कैद और 39 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिया है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता सहदेव गुप्ता और सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 26 दिसंबर 2014 को घर में अकेली थी। उसके माता-पिता खेत पर काम करने गए थे। तभी पड़ोसी गांव पिपौरी निवासी कुसुमा देवी अपने दामाद प्रताप और बेटी शिवदेवी के सहयोग से किशोरी का अपहरण कर ले गई थी। कुसुमा का दामाद हरदोई जिले के भुड़ मड़ैया का निवासी है। आरोपियों ने 30 हजार रुपये में किशोरी को एक युवक के हाथ बेचा था। काफी खोजबीन के बाद किशोरी का पता नहीं चलने पर पिता ने बिंदकी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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मामले की बुधवार को कोर्ट में अंतिम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान आठ गवाह पेश हुए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीनों आरोपियों को दोषी माना। कोर्ट ने सभी आरोपियों को पांच-पांच साल कैद और 39 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिया है।
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