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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Father-in-law's bail rejected in daughter-in-law's murder case.

Fatehpur News: बहू की हत्या में ससुर की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 30 Jul 2026 12:29 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 30 Jul 2026 12:29 AM IST
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Father-in-law's bail rejected in daughter-in-law's murder case.
फतेहपुर। कल्यानपुर थाना क्षेत्र के मौहार गांव में दहेज हत्या के मामले में जिला जज की अदालत ने अभियुक्त ससुर की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मौहार गांव निवासी सुनैना का 29 जून को घर में फंदे से लटका शव मिला था। महिला के भाई उमेश ने पति, सास, दो देवर और ससुर चंद्रकिशोर के खिलाफ दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या करने का आरोप लगा प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। मामले में चंद्रकिशोर की ओर से जिला जज की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। मंगलवार को सुनवाई के बाद अदालत ने पर्याप्त आधार न मिलने पर जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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