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सिपाही को पीटने के मामले में सदर विधायक कोर्ट में तलब
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फतेहपुर। 2014 के विधानसभा उप चुनाव के दौरान बूथ में जबरन प्रवेश करने से रोकने पर सिपाही को पीटने के मामले में शनिवार को अदालत के समक्ष सदर विधायक विक्रम सिंह के बयान दर्ज हुए। एमपी/एमएलए कोर्ट के एएसजे जुनैद मुजफ्फर ने सदर विधायक को अदालत में तलब किया था।
मामला 30 अप्रैल 2014 की दोपहर डेढ़ बजे का है। आरोप है कि सदर विधायक विक्रम सिंह, बड़ागांव के कमल किशोर, अमित तिवारी और शंकरदयाल उर्फ बच्चा तिवारी के साथ पोलिंग बूथ में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे।
उस समय चुनाव ड्यूटी पर तैनात मेरठ के सिपाही आदेश कुमार ने उन्हें बूथ में प्रवेश करने से रोका था। इस पर विधायक और उनके साथियों ने सिपाही को पीट दिया था।
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हुसैनगंज थाने में सिपाही ने विधायक, उनके तीनों सहयोगियों और छह अज्ञात के विरुद्ध सेवन सीएलए, 147, 148, 353, 332 और लोक संपत्ति नुकसान अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।
शनिवार को इस मामले में कोर्ट ने विधायक विक्रम सिंह के बयान दर्ज किए। इसके साथ ही मामले में 13 दिसंबर को अग्रिम तिथि लगाई। सिपाही की ओर से एपीओ रघुराज सिंह ने पक्ष रखा।
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मामला 30 अप्रैल 2014 की दोपहर डेढ़ बजे का है। आरोप है कि सदर विधायक विक्रम सिंह, बड़ागांव के कमल किशोर, अमित तिवारी और शंकरदयाल उर्फ बच्चा तिवारी के साथ पोलिंग बूथ में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे।
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उस समय चुनाव ड्यूटी पर तैनात मेरठ के सिपाही आदेश कुमार ने उन्हें बूथ में प्रवेश करने से रोका था। इस पर विधायक और उनके साथियों ने सिपाही को पीट दिया था।
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हुसैनगंज थाने में सिपाही ने विधायक, उनके तीनों सहयोगियों और छह अज्ञात के विरुद्ध सेवन सीएलए, 147, 148, 353, 332 और लोक संपत्ति नुकसान अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।
शनिवार को इस मामले में कोर्ट ने विधायक विक्रम सिंह के बयान दर्ज किए। इसके साथ ही मामले में 13 दिसंबर को अग्रिम तिथि लगाई। सिपाही की ओर से एपीओ रघुराज सिंह ने पक्ष रखा।