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Fatehpur News: दुष्कर्म और धर्मांतरण के आरोपी की जमानत मंजूर

Sun, 08 Feb 2026 11:33 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Feb 2026 11:33 PM IST
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Bail granted to accused of rape and conversion
फतेहपुर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम अशोक कुमार-12 की अदालत ने दुष्कर्म और धर्मांतरण की कोशिश के मामले में शनिवार को आरोपी मोहम्मद अरशद की जमानत मंजूर कर दी।
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बिंदकी कोतवाली क्षेत्र की एक महिला ने 20 जनवरी को शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने आरोप लगाया कि मोहम्मद अरशद ने प्रेम प्रसंग का झांसा देकर उसे जाल में फंसाया। इसके बाद चौडगरा और बकेवर होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया। आरोप है कि एक माह पहले आरोपी ने धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाना शुरू किया और इन्कार करने पर 16 जनवरी की शाम चार बजे उसे घर बुलाकर लाठी-डंडे से पीट दिया।
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सीओ के आदेश पर बिंदकी पुलिस ने 29 जनवरी को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोपी के अधिवक्ता ने कहा कि चिकित्सीय साक्ष्य घटना की पुष्टि नहीं करते और घटनाक्रम संदिग्ध है। अदालत ने इस आधार पर मोहम्मद अरशद की जमानत मंजूर की है।
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