{"_id":"629905f8f75b2912e74e69e4","slug":"action-chapa-rifiling-fatehpur-news-knp7002989142","type":"story","status":"publish","title_hn":"गैस रिफलिंग में दो दुकानदार तीस सिलिंडर के साथ पकड़े गए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गैस रिफलिंग में दो दुकानदार तीस सिलिंडर के साथ पकड़े गए
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
फतेहपुर। सदर कोतवाली क्षेत्र के राधानगर इलाके में गैस की कालाबाजारी में दो दुुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उनके पास से 30 गैस सिलिंडर बरामद हुए हैं। आबादी के बीच गैस रिफिलिंग के अवैध कारोबार से आग और विस्फोट का भी खतरा बना हुआ था।
जिला पूर्ति विभाग के सदर निरीक्षक सुशील कुमार, यशवंत कुमार शर्मा और राधानगर चौकी इंचार्ज सुनील कुमार सिंह की संयुक्त टीम ने बुधवार शाम एलपीजी गैस सिलिंडर की रिफिलिंग की सूचना पर छापा मारा। टीम को गाजीपुर मार्ग पर सूरजपाल मौर्या निवासी राधानगर अंदौली की दुकान से तीन भरे और एक खाली सिलिंडर मिले। दूसरे अंदौली मार्ग पर रमाकांत विश्वकर्मा के गोदाम में छापा मारा गया।
यहां 26 सिलिंडर बरामद हुए। रमाकांत अपनी दो मंजिला इमारत के गोदाम मेें सालों से गोरखधंधा करता है। बड़े 13 खाली सिलिंडर, पांच भरे सिलिंडर, आठ छोटे गैस भरे सिलिंडर मिले। निरीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि आबादी के बीच गैस रिफिलिंग का कारोबार दुकानदार कर रहे थे। उनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
जिला पूर्ति विभाग के सदर निरीक्षक सुशील कुमार, यशवंत कुमार शर्मा और राधानगर चौकी इंचार्ज सुनील कुमार सिंह की संयुक्त टीम ने बुधवार शाम एलपीजी गैस सिलिंडर की रिफिलिंग की सूचना पर छापा मारा। टीम को गाजीपुर मार्ग पर सूरजपाल मौर्या निवासी राधानगर अंदौली की दुकान से तीन भरे और एक खाली सिलिंडर मिले। दूसरे अंदौली मार्ग पर रमाकांत विश्वकर्मा के गोदाम में छापा मारा गया।
विज्ञापन
यहां 26 सिलिंडर बरामद हुए। रमाकांत अपनी दो मंजिला इमारत के गोदाम मेें सालों से गोरखधंधा करता है। बड़े 13 खाली सिलिंडर, पांच भरे सिलिंडर, आठ छोटे गैस भरे सिलिंडर मिले। निरीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि आबादी के बीच गैस रिफिलिंग का कारोबार दुकानदार कर रहे थे। उनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।
विज्ञापन