{"_id":"56facab84f1c1b2b55f0017b","slug":"aartio-workplace-base-card-not-valid","type":"story","status":"publish","title_hn":"एआरटीओ दफ्तर में आधार कार्ड मान्य नहीं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
एआरटीओ दफ्तर में आधार कार्ड मान्य नहीं
ब्यूरो अमर उजाला, फतेहपुर
Updated Wed, 30 Mar 2016 12:04 AM IST
विज्ञापन
क्या आधार कार्ड आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र है?
- फोटो : PTI
भले ही आधार कार्ड की मान्यता हर सरकारी विभागों में है, मगर परिवहन विभाग में राष्ट्रीय महत्व के इस कार्ड का फिलहाल कोई मोल नहीं। तभी तो इस परिचय पत्र के साथ विभागीय दफ्तर आने वालों से दूसरा परिचय पत्र मांगा जा रहा है। विभाग के अफसरों का कहना है कि अभी तक परिवहन एक्ट में आधार कार्ड को परिचय पत्र के रूप में मान्यता नहीं मिली है।
विज्ञापन
आधार कार्ड की उपयोगिता से इंकार नहीं किया जा सकता है। इस कार्ड को परिचय पत्र के सबसे बेहतर माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड पर्याप्त है। सरकारी व गैर सरकारी सेक्टरों में भी इस परिचय पत्र को हाथों हाथ लिया जा रहा है।
विज्ञापन
इसके बावजूद सहायक संभागीय परिवहन विभाग इसे स्वीकार करने से कन्नी काट रहा है। इसे न मानने से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से लेकर वाहन ट्रांसफर व उनके रजिस्ट्रेशन कराने को आने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। जो इस कार्ड को आईडेंटीफिकेशन के रूप में कागज पर लगा रहे हैं उनके आवेदन हाशिए पर रखे जा रहे हैं।
विज्ञापन
ऐसे में दूरदराज से आने वाले लोगों को आर्थिक व मानसिक रूप से परेशानी उठानी पड़ रही है। एआरटीओ प्रशासन बीएल त्रिपाठी ने कहा कि अभी तक परिवहन एक्ट में आधार कार्ड के इस्तेमाल का उल्लेख शामिल नहीं किया जा सका है।
ऐसी दशा में मतदाता पहचान पत्र, आय व निवास प्रमाण पत्र जैसे परिचय पत्र कागजी प्रक्रिया मेें लगवाया जाना विभागीय मजबूरी भी है। यदि किसी के पास अन्य प्रमाण पत्र नहीं हैं तो उनसे एफीडेविड लेकर काम किया जा रहा है। हलफनामा में ऐसे जरूरतमंद को पहचान की शपथ देनी जरूरी है।