{"_id":"36-156628","slug":"Fatehpur-156628-36","type":"story","status":"publish","title_hn":"पति सहित सास देवर को कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पति सहित सास देवर को कारावास
Fatehpur
Updated Sat, 26 Oct 2013 05:40 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
फतेहपुर। घाटमपुर निवासी रामशरण अवस्थी ने पुत्री निशा की शादी मलवां के बरौरा गांव निवासी सतीश शुक्ल के साथ की थी। शादी के पांच माह बाद से ही पति सतीश शुक्ल और सास शशि देवी एवं देवर अंबुज शुक्ल निशा से मायके पक्ष से एक मारुति दिलाने की मांग कर रहे थे। लेकिन निशा पिता पक्ष से कार नहीं दिला सकी तो शादी के नौवे महीनें में 24 अक्तूबर 2009 को पीट-पीट कर मार डाला था। शुक्रवार को एडीजे अमेरिका सिंह की अदालत ने पीड़ित पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता जयपाल वर्मा और वरिष्ठ अधिवक्ता बलिराज उमराव द्वारा पेश किए साक्ष्यों और गवाहों के मद्देनजर पति सतीश शुक्ल, सास शशि देवी और देवर अंबुज शुक्ल को दस-दस वर्ष की कठोर कारावास और 3-3 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर आरोपियों का 3-3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन