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Fatehpur News: किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद

Fri, 01 Mar 2024 01:05 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहपुर Updated Fri, 01 Mar 2024 01:05 AM IST
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10 years imprisonment to the man found guilty of kidnapping and raping a teenage girl
- आठ हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया
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संवाद न्यूज एजेंसी

फतेहपुर। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि थरियांव थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी का पांच फरवरी 2015 को रमवां गांव का चुनकू अपहरण कर ले गया था। खोजबीन के किशोरी के पिता ने चुनकू के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद किया था। किशोरी ने कोर्ट में आरोपी द्वारा दुष्कर्म का आरोप लगाया। मामले में आठ गवाह पेश हुए। कोर्ट ने मामले की गुरुवार को अंतिम सुनवाई की। सुनवाई के बाद दोषी चुनकू को अपहरण, दुष्कर्म के मामले में 10 साल की कैद और आठ हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।



मादक पदार्थ में दोषी को 10 माह की कैद
फतेहपुर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी कोर्ट द्वितीय ने मादक पदार्थ के आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी खागा निवासी आशीष गुप्ता को 10 माह की कैद और एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। खागा पुलिस ने आरोपी को एक साल पहले पकड़ा और मुकदमा दर्ज किया था। उधर, कोर्ट ने गाजीपुर थाने के खेसहन निवासी दुर्गा प्रसाद को एनडीपीएस एक्ट के तहत एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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