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Farrukhabad News: ग्रामीण की हत्या में युवक को उम्रकैद

Wed, 09 Oct 2024 12:20 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 09 Oct 2024 12:20 AM IST
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Youth gets life imprisonment for murder of villager
फर्रुखाबाद। खेत में पानी जाने पर तीन वर्ष पहले ग्रामीण की हत्या करने में दोषी युवक को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी को 24 हजार रुपये अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए हैं।
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फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव याकूतगंज निवासी शिवशंकर कटियार 18 मार्च को खेत में नलकूप से पानी लगा रहे थे। गांव के करिया यादव का भी पास में खेत है। नलकूप का पानी उसके खेत में चला गया। दोपहर में अजय कटियार पिता शिवशंकर कटियार को नलकूप पर खाना देने के लिए गया था।
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उसी दौरान करिया यादव वहां आ गया और शिवशंकर कटियार से गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर करिया यादव ने नुकीले हथियार से शिवशंकर के गले में प्रहार कर उनकी हत्या कर दी।
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पुत्र अजय कटियार ने करिया को पकड़ने का प्रयास किया तो वह जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गया। पुत्री अंजू कटियार ने पिता की हत्या में करिया यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। विवेचक ने आरोपी करिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।

मुकदमे की सुनवाई कर रहे जिला न्यायाधीश विनय कुमार तृतीय ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर आरोपी करिया यादव को दाेषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी को 24 हजार रुपये बतौर अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश दिए।
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