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Farrukhabad News: दुष्कर्म में दोषी युवक को दस वर्ष की कैद

Fri, 12 Jan 2024 12:08 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 12 Jan 2024 12:08 AM IST
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Youth convicted of rape gets ten years imprisonment
फर्रुखाबाद। छह वर्ष पहले नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने में दोषी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुमित प्रेमी ने 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई। दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। दूसरे आरोपी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।
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शमसाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला 8 नवंबर 2018 को दवा लेने बाहर गई थी। घर में 15 वर्ष की पुत्री व अन्य बच्चे थे। पुत्री कक्षा पांच की छात्रा थी। 10 नवंबर को पड़ोसी अफसार ने बाहर खेल रही पुत्री को दबोच लिया। उसके साथ दुष्कर्म किया। पुत्री बेहोश हो गई।
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26 नवंबर को पुत्री की हालत खराब होने पर मां डॉक्टर को दिखाने गई। वहां पुत्री ने घटना का खुलासा किया। शिकायत करने पर अफसार व इजहार ने जान से मारने की धमकी दी। परिजनों से शिकायत करने पर वह लोग मारपीट पर अमादा हो गए। महिला की तहरीर पर पुलिस ने अफसार व इजहार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
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पुलिस ने दोनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद गवाह व साक्ष्य के आधार पर अफसार को दोषी करार देकर 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी को 50 हजार रुपये अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं जमा करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। साक्ष्य के अभाव में आरोपी इजहार को दोषमुक्त कर दिया।
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