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Farrukhabad News: चार घरों में चोरी में दो चोरों को तीन वर्ष की कैद
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फर्रुखाबाद। चार घरों में तीन वर्ष पहले चोरी की घटना करने वाले दो चोरों को सीजेएम प्रवीण त्यागी ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर तीन वर्ष की कैद सुनाई है। दोनों दोषियों को एक-एक हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए।
कादरीगेट थाना क्षेत्र के आवास विकास कालोनी निवासी कीर्ति त्रिपाठी, राजेश कुमार गंगवार, बढ़पुर निवासी राजीव कुमार यादव, नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव खेड़ा सिरौली निवासी वंदना दीक्षित के घर से वर्ष 2020 में चोर लाखों रुपये के जेवर व नकदी चोरी कर ले गए थे।
इस मामले में पुलिस ने फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव कुटरा निवासी दीपक कुमार, गांव मसेनी निवासी रवि बाल्मीकि को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। दोनों के पास से चोरी के जेवर व नकदी बरामद हुए थे। विवेचक ने दोनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई कर रहे सीजेएम प्रवीण त्यागी ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर दीपक व रवि को दोषी करार देकर तीन वर्ष की कैद सुनाई है। दोनों दोषियों को एक-एक हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना नहीं जमा करने पर दोनों को 15-15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।
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कादरीगेट थाना क्षेत्र के आवास विकास कालोनी निवासी कीर्ति त्रिपाठी, राजेश कुमार गंगवार, बढ़पुर निवासी राजीव कुमार यादव, नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव खेड़ा सिरौली निवासी वंदना दीक्षित के घर से वर्ष 2020 में चोर लाखों रुपये के जेवर व नकदी चोरी कर ले गए थे।
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इस मामले में पुलिस ने फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव कुटरा निवासी दीपक कुमार, गांव मसेनी निवासी रवि बाल्मीकि को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। दोनों के पास से चोरी के जेवर व नकदी बरामद हुए थे। विवेचक ने दोनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई कर रहे सीजेएम प्रवीण त्यागी ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर दीपक व रवि को दोषी करार देकर तीन वर्ष की कैद सुनाई है। दोनों दोषियों को एक-एक हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना नहीं जमा करने पर दोनों को 15-15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।
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