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Farrukhabad News: गैंगस्टर एक्ट के 28 वर्ष पुराने मामले में दो सगे भाइयों पर दोषसिद्ध

Wed, 14 Jan 2026 12:28 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद Updated Wed, 14 Jan 2026 12:28 AM IST
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Two real brothers convicted in a 28-year-old case under the Gangster Act.
फर्रुखाबाद। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट दीपेंद्र कुमार सिंह ने 28 वर्ष पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में दो सगे भाइयों को दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर न्यायालय ने 16 जनवरी की तारीख नियत की है।
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कोतवाली मोहम्मदाबाद के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक महेशचन्द्र चतुर्वेदी 21 अप्रैल 1997 को दर्ज कराई प्राथमिकी में कहा कि क्षेत्र के गांव रोहिला निवासी अभियुक्त नागेन्द्र सिंह उर्फ बाबा एक संगठित गिरोह चलाता है। उसका सगा भाई जसवीर सिंह गैंग का सक्रिय सदस्य है। दोनों ही विधि विरुद्ध साधनों का प्रयोग करके गिरोह के अन्य सदस्यों के लिए अनुचित भौतिक एवं आर्थिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से हिंसा व हिंसा की धमकी देकर समाज विरोधी कार्य करते हैं।
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पुलिस ने मामले में विवेचना करते हुए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने सुनवाई करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज आपराधिक इतिहास, गैंगचार्ट, विवेचना तथा गवाहों के बयान के साथ ही दाेनों पक्षों की दलीलें सुनीं। गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर दो भाइयों को दोषी करार दिया। दोषियों के विरुद्ध सजा के बिंदु पर सुनवाई करने के लिए 16 जनवरी की तारीख तय की।
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