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Farrukhabad News: गैंगस्टर में दो को छह-छह साल का कारावास
Thu, 09 Oct 2025 12:10 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
Updated Thu, 09 Oct 2025 12:10 AM IST
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फर्रुखाबाद। गैंगस्टर एक्ट के 27 वर्ष पुराने मामले में दो आरोपियों को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने सोमवार को दोषी ठहराया।
दोषी बलवीर सिंह व जगदीश को छह-छह साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषियों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर दो महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया।
तत्कालीन एसओ मऊदरवाजा आरके पाठक ने गांव आवाजपुर निवासी बलवीर सिंह उर्फ ललैया व जगदीश के खिलाफ 25 मई 1998 को गैंगस्टर एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि ये दोनों गैंग बनाकर क्षेत्र में रंगदारी, मारपीट, लूटपाट जैसे गंभीर अपराध कर क्षेत्र में दहशत फैलाते हैं।
विवेचक ने विवेचना पूरी कर दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई कर रहीं विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने सजा सुनाई। (संवाद)
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दोषी बलवीर सिंह व जगदीश को छह-छह साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषियों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर दो महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया।
तत्कालीन एसओ मऊदरवाजा आरके पाठक ने गांव आवाजपुर निवासी बलवीर सिंह उर्फ ललैया व जगदीश के खिलाफ 25 मई 1998 को गैंगस्टर एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि ये दोनों गैंग बनाकर क्षेत्र में रंगदारी, मारपीट, लूटपाट जैसे गंभीर अपराध कर क्षेत्र में दहशत फैलाते हैं।
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विवेचक ने विवेचना पूरी कर दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई कर रहीं विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने सजा सुनाई। (संवाद)
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