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Farrukhabad News: सड़क हादसे में मौत के दोषी को कोर्ट उठने तक की सजा

Wed, 03 Dec 2025 12:12 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद Updated Wed, 03 Dec 2025 12:12 AM IST
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The person responsible for the death in a road accident will be sentenced till the rising of the court.
फर्रुखाबाद। कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र में वर्ष 2001 में हुए सड़क हादसे के मामले में अदालत ने युवक अशोक कुमार को दोषी ठहराते हुए कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई। इसके साथ ही विभिन्न धाराओं में 2,500 रुपये अर्थदंड लगाया।
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मामले के वादी सरनाम सिंह निवासी ग्राम अरसानी, कोतवाली मोहम्मदाबाद ने अशोक कुमार निवासी लखरौआ के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 30 दिसंबर 2001 को युवक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए टक्कर मार दी, हादसे में वादी के परिजन की मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था, इसमें लापरवाही सिद्ध हुई थी।
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मंगलवार को सुनवाई के दौरान सीजेएम घनश्याम शुक्ला ने युवक के स्वेच्छा से अपराध स्वीकार करने पर कोर्ट उठने तक की सजा से दंडित किया। इसके साथ ही धारा 279 आईपीसी में 500 रुपये, धारा 337 व 338 में 500-500 रुपये और धारा 304ए में एक हजार रुपये (कुल 2,500 रुपये) का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को तीन दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।।
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