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हत्या में सपा नेता सहित दो को उम्रकैद
अमर उजाला/फर्रुखाबाद
Updated Thu, 09 Mar 2017 11:21 PM IST
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कोर्ट
- फोटो : Pintrest
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फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश अब्दुल मोबीन ने हत्या के मुकदमे में सपा नेता सहित दो दोषियों को उम्रकैद और तीन हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया गया है।
कायमगंज कोतवाली के गांव रूटौल में 21 अप्रैल 1996 को सुरेश चंद्र की पुत्री की बारात आई थी। बारातियों को खाना खिलाने के बाद गांव के बाबूराम यादव के पुत्र जितेंद्र उर्फ पप्पू छत पर सोने चला गया। रात में उसकी गला घोटकर हत्या कर दी गई थी।
बाबूराम ने गांव के सपा नेता चंद्रपाल सिंह यादव, रामदेव, सर्वेश, रामवेशी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने चंद्रपाल सिंह यादव, रामदेव, सर्वेश, रामवेशी और रानीपुर गौर गांव के निवासी भूरे के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता गजाला तबस्सुम, केपी सिंह ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई के दौरान आरोपी सर्वेश और रामवेशी की मौत हो गई थी।
आरोपी भूरे को साक्ष्य के अभाव में मुकदमे से दोषमुक्त कर दिया गया था। गुरुवार को आरोपी सपा नेता चंद्रपाल सिंह यादव व रामदेव सजा और जुर्माने से दंडित किया गया है।
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कायमगंज कोतवाली के गांव रूटौल में 21 अप्रैल 1996 को सुरेश चंद्र की पुत्री की बारात आई थी। बारातियों को खाना खिलाने के बाद गांव के बाबूराम यादव के पुत्र जितेंद्र उर्फ पप्पू छत पर सोने चला गया। रात में उसकी गला घोटकर हत्या कर दी गई थी।
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बाबूराम ने गांव के सपा नेता चंद्रपाल सिंह यादव, रामदेव, सर्वेश, रामवेशी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने चंद्रपाल सिंह यादव, रामदेव, सर्वेश, रामवेशी और रानीपुर गौर गांव के निवासी भूरे के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता गजाला तबस्सुम, केपी सिंह ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई के दौरान आरोपी सर्वेश और रामवेशी की मौत हो गई थी।
आरोपी भूरे को साक्ष्य के अभाव में मुकदमे से दोषमुक्त कर दिया गया था। गुरुवार को आरोपी सपा नेता चंद्रपाल सिंह यादव व रामदेव सजा और जुर्माने से दंडित किया गया है।