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केस डायरी न होने से सपा जिलाध्यक्ष की जमानत पर नहीं हो पाई सुनवाई
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सपा जिलाध्यक्ष नदीम फारुकी।
- फोटो : FARRUKHABAD
सपा जिलाध्यक्ष की जमानत पर नहीं हो पाई सुनवाई
फर्रुखाबाद। थाने से केस डायरी कोर्ट न पहुंचने के कारण सपा जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी की जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। प्रभारी जिला जज ने सुनवाई के लिए बुधवार की तारीख लगा दी है। विवेचक को केस डायरी समेत कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। वहीं जिलाध्यक्ष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने वाली महिला को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। उसके जेएम हवाली कोर्ट में कलमबंद बयान दर्ज किए गए। इधर आरोपी जिलाध्यक्ष के दो लाइसेंसी असलहों को थाने में जमा करा लिया गया है।
जमीन पर कब्जे को लेकर एक महिला के घर में घुस कर मारपीट, छेड़छाड़ व जानलेवा हमला करने के आरोप में सपा जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी को पुलिस ने सोमवार को जेल भेजा था। मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में सपा जिलाध्यक्ष की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी। अभियोजन पक्ष ने केस डायरी न होने से तारीख लगाने का प्रार्थना पत्र दिया। प्रभारी जिला जज ने जमानत अर्जी पर सुनवाई को चार नवंबर (बुधवार) की तारीख लगा दी है। अब बुधवार को जमानत अर्जी पर सुबह 11.30 बजे सुनवाई होगी।
इसमें विवेचक को केस डायरी के साथ कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश दिया गया है। मंगलवार को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कचहरी परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा। वहीं शमसाबाद पुलिस ने पीड़ित महिला को सीजेएम कोर्ट में दोपहर बाद पेश किया।
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सीजेएम के आदेश पर पीड़िता के जेएम हवाली कोर्ट में कलमबंद (धारा 164) बयान दर्ज कराए गए। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने सपा जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी की बंदूक व रिवाल्वर के लाइसेंस सोमवार देर शाम निलंबित कर निरस्तीकरण का नोटिस दिया था। मंगलवार को शमसाबाद थानाध्यक्ष आरके रावत ने दोनों असलहे घर से मंगवा कर थाने में जमा करवा लिए।
घर पर कार्यकर्ताओं का लगा रहा तांता
शमसाबाद। सपा जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी के के घर पर कार्यकर्ताओं का सुबह से आना शुरू हो गया। उनके बड़े भाई ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बड़े भाई अफजाल अहमद फारूकी ने बताया कि कार्यकर्ता रोज छोटे भाई से मिलने आते थे। आज वह जेल में हैं, लेकिन कार्यकर्ता आए।
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फर्रुखाबाद। थाने से केस डायरी कोर्ट न पहुंचने के कारण सपा जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी की जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। प्रभारी जिला जज ने सुनवाई के लिए बुधवार की तारीख लगा दी है। विवेचक को केस डायरी समेत कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। वहीं जिलाध्यक्ष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने वाली महिला को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। उसके जेएम हवाली कोर्ट में कलमबंद बयान दर्ज किए गए। इधर आरोपी जिलाध्यक्ष के दो लाइसेंसी असलहों को थाने में जमा करा लिया गया है।
जमीन पर कब्जे को लेकर एक महिला के घर में घुस कर मारपीट, छेड़छाड़ व जानलेवा हमला करने के आरोप में सपा जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी को पुलिस ने सोमवार को जेल भेजा था। मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में सपा जिलाध्यक्ष की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी। अभियोजन पक्ष ने केस डायरी न होने से तारीख लगाने का प्रार्थना पत्र दिया। प्रभारी जिला जज ने जमानत अर्जी पर सुनवाई को चार नवंबर (बुधवार) की तारीख लगा दी है। अब बुधवार को जमानत अर्जी पर सुबह 11.30 बजे सुनवाई होगी।
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इसमें विवेचक को केस डायरी के साथ कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश दिया गया है। मंगलवार को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कचहरी परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा। वहीं शमसाबाद पुलिस ने पीड़ित महिला को सीजेएम कोर्ट में दोपहर बाद पेश किया।
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सीजेएम के आदेश पर पीड़िता के जेएम हवाली कोर्ट में कलमबंद (धारा 164) बयान दर्ज कराए गए। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने सपा जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी की बंदूक व रिवाल्वर के लाइसेंस सोमवार देर शाम निलंबित कर निरस्तीकरण का नोटिस दिया था। मंगलवार को शमसाबाद थानाध्यक्ष आरके रावत ने दोनों असलहे घर से मंगवा कर थाने में जमा करवा लिए।
घर पर कार्यकर्ताओं का लगा रहा तांता
शमसाबाद। सपा जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी के के घर पर कार्यकर्ताओं का सुबह से आना शुरू हो गया। उनके बड़े भाई ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बड़े भाई अफजाल अहमद फारूकी ने बताया कि कार्यकर्ता रोज छोटे भाई से मिलने आते थे। आज वह जेल में हैं, लेकिन कार्यकर्ता आए।