{"_id":"5de9443e8ebc3e54d9798709","slug":"saja-farrukhabad-news-knp5303229195","type":"story","status":"publish","title_hn":"दहेज हत्या में पति को दस साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दहेज हत्या में पति को दस साल की सजा
विज्ञापन
फर्रुखाबाद। अपर जिला जज पंचम शाकिर हसन ने दहेज हत्या के मुकदमे में पति को दोषी पाकर दस साल की सजा सुनाई है। नौ हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया है।
शहर कोतवाली के गांव अमेठी कोहना निवासी संतोष शाक्य की पुत्री से एटा जिले के थाना मिरहची के गांव कालर निवासी संजय यादव ने लव मैरिज की थी। वह शहर के एक मोहल्ले में किराये के मकान में रहने लगा। शादी के छह माह बाद दहेज में एक लाख रुपये, बाइक और कूलर पिता के घर से लाने का दबाव बनाकर पत्नी को प्रताड़ित करने लगा। मांग पूरी न होने पर 19 जून 2017 को संजय यादव ने पत्नी की फांसी लगाकर हत्या कर दी। पिता संतोष शाक्य ने शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस ने विवेचना कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शिवनरेश ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी पति संजय यादव को दहेज हत्या में दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
शहर कोतवाली के गांव अमेठी कोहना निवासी संतोष शाक्य की पुत्री से एटा जिले के थाना मिरहची के गांव कालर निवासी संजय यादव ने लव मैरिज की थी। वह शहर के एक मोहल्ले में किराये के मकान में रहने लगा। शादी के छह माह बाद दहेज में एक लाख रुपये, बाइक और कूलर पिता के घर से लाने का दबाव बनाकर पत्नी को प्रताड़ित करने लगा। मांग पूरी न होने पर 19 जून 2017 को संजय यादव ने पत्नी की फांसी लगाकर हत्या कर दी। पिता संतोष शाक्य ने शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई।
विज्ञापन
पुलिस ने विवेचना कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शिवनरेश ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी पति संजय यादव को दहेज हत्या में दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
विज्ञापन