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ब्लाक प्रमुखों के अधिकार समाप्त, प्रशासक नियुक्त
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ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल पूरा होने से बुधवार रात 12 बजे से उनके अधिकार क्षेत्र पंचायतों से समाप्त कर दिए गए। जिलाधिकारी ने ब्लॉक प्रमुखों की डिजिटल सिग्नेचर (डीएससी) अपंजीकृत कर भुगतान पर रोक लगा दी है। उन्होंने संबंधित तहसील के एसडीएम को प्रशासक नियुक्त कर दिया है।
जनपद की सात क्षेत्र पंचायतों में 18 मार्च 2016 को शपथ ग्रहण के साथ ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल शुरू हुआ था। इससे 17 मार्च को उनके कार्यकाल के पांच वर्ष पूरे हो गए। शासन के आदेश पर जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने तहसील सदर के ब्लॉक कमालगंज, बढ़पुर व मोहम्मदाबाद में एसडीएम सदर अनिल कुमार को प्रशासक नियुक्त किया है।
राजेपुर ब्लॉक में एसडीएम अमृतपुर बिजेंद्र कुमार, जबकि तहसील कायमगंज के ब्लॉक शमसाबाद, नवाबगंज व कायमगंज में एसडीएम नरेंद्र सिंह को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी है। जिलाधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को आदेश जारी कर बुधवार मध्य रात्रि से ब्लॉक प्रमुखों द्वारा आहरण व वितरण पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही राज्य वित्त व 15वें वित्त के तहत ब्लॉक प्रमुख की ई-ग्राम स्वराज, पीएफएमएस पोर्टल डीएससी अनरजिस्टर्ड करने का आदेश दिया है।
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उन्होंने आदेश में यह भी कहा कि मुख्य विकास अधिकारी संबंधित सभी बैंकों को लिखित रूप से सूचना देंगी कि ब्लॉक प्रमुखों द्वारा पूर्व में जारी डिजिटल सिग्नेचर पर भुगतान न करें।
17 मार्च के बाद क्षेत्र पंचायतों के खातों से ब्लॉक प्रमुख द्वारा भुगतान किए जाने पर संबंधित खंड विकास अधिकारी जिम्मेदार होंगे। संबंधित एसडीएम की डीएससी चालू कराने के निर्देश दिए हैं।
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जनपद की सात क्षेत्र पंचायतों में 18 मार्च 2016 को शपथ ग्रहण के साथ ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल शुरू हुआ था। इससे 17 मार्च को उनके कार्यकाल के पांच वर्ष पूरे हो गए। शासन के आदेश पर जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने तहसील सदर के ब्लॉक कमालगंज, बढ़पुर व मोहम्मदाबाद में एसडीएम सदर अनिल कुमार को प्रशासक नियुक्त किया है।
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राजेपुर ब्लॉक में एसडीएम अमृतपुर बिजेंद्र कुमार, जबकि तहसील कायमगंज के ब्लॉक शमसाबाद, नवाबगंज व कायमगंज में एसडीएम नरेंद्र सिंह को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी है। जिलाधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को आदेश जारी कर बुधवार मध्य रात्रि से ब्लॉक प्रमुखों द्वारा आहरण व वितरण पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही राज्य वित्त व 15वें वित्त के तहत ब्लॉक प्रमुख की ई-ग्राम स्वराज, पीएफएमएस पोर्टल डीएससी अनरजिस्टर्ड करने का आदेश दिया है।
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उन्होंने आदेश में यह भी कहा कि मुख्य विकास अधिकारी संबंधित सभी बैंकों को लिखित रूप से सूचना देंगी कि ब्लॉक प्रमुखों द्वारा पूर्व में जारी डिजिटल सिग्नेचर पर भुगतान न करें।
17 मार्च के बाद क्षेत्र पंचायतों के खातों से ब्लॉक प्रमुख द्वारा भुगतान किए जाने पर संबंधित खंड विकास अधिकारी जिम्मेदार होंगे। संबंधित एसडीएम की डीएससी चालू कराने के निर्देश दिए हैं।