फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Punishment for making fake records in recruitment

नौकरी के लिए फर्जी अभिलेख लगाने में सात साल की सजा

Thu, 25 Feb 2021 10:56 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 25 Feb 2021 10:56 PM IST
विज्ञापन
Punishment for making fake records in recruitment
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार सिंह ने गुरुवार को धोखाधड़ी व जालसाजी के मुकदमे में सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही छह हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन

साल 1991 में डाक सहायक पद की नियुक्तियां निकली थीं। इसमें औरैया जिले के थाना फफूंद के गांव पुरवा उदई निवासी गंगा प्रसाद ने आवेदन किया था। उन्होंने उत्तर माध्यमा परीक्षा 1986 व शास्त्री परीक्षा 1988 के अंक पत्र संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के लगाए थे। इन अभिलेखों की विश्वविद्यालय से जांच कराई गई।
विज्ञापन

27 दिसंबर 1992 में कुल सचिव (परीक्षा) संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी ने सत्यापन रिपोर्ट दी। इसमें गंगा प्रसाद द्वारा लगाए गए शैक्षिक अभिलेख विश्वविद्यालय से जारी होना नहीं बताए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

डाक अधीक्षक फतेहगढ़ आरएस दोहरे ने गंगा प्रसाद के खिलाफ वर्ष 1993 में शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें नौकरी पाने को धोखाधड़ी व जालसाजी कर फर्जी शैक्षिक अभिलेख लगाने का आरोप लगाया था।

विवेचक ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व अभियोजन अधिकारी लक्ष्मीराज सिंह ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई के बाद सीजेएम ने आरोपी को दोषी पाकर सजा व जुर्माने से दंडित किया है। जेल मेें बिताई अवधि सजा में समायोजित करने का भी आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed