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पालिसी कराने के नाम पर लाखों ठगने में रिपोर्ट के आदेश

Sat, 25 Jan 2020 12:12 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 25 Jan 2020 12:12 AM IST
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policy ke naam per thagi
फर्रुखाबाद। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एजेंट बनकर पॉलिसी करने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करने वाले के खिलाफ रिपोर्ट लिखने का आदेश फतेहगढ़ कोतवाल को दिया है। आरोपी के खिलाफ तीन लोगों ने अलग-अलग अर्जी कोर्ट में दायर की थी।
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फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला न्यू इंदिरा कालोनी भोलेपुर निवासी सच्चिदानंद चौधरी, इसी मोहल्ले के संजीव कुमार व देवेंद्र कुमार ने शिवाजी कालोनी नेकपुर निवासी चंचल कुमार गौतम के खिलाफ अदालत में अर्जी दायर की थी। इसमें सच्चिदानंद ने कहा कि वह जल निगम में अवर अभियंता है। उसके मोहल्ले में आरोपी किराये के मकान में रहता है। इससे उसका परिचय हो गया। आरोपी ने खुद को एचडीएफसी बैंक का एजेंट बताया और पॉलिसी कराने को कई बार कहा। 19 अप्रैल 2012 को दो लाख रुपये की एक पॉलिसी के कागजों पर हस्ताक्षर कराकर रुपये ले गया। इसके बाद छह लाख रुपये किश्तों में जमा कराए। 2017 मेें तीन लाख रुपये की एक और पॉलिसी कर आरोपी रुपये ले गया। जनवरी 2019 में आरोपी से भुगतान करवाने को कहा तो टालमटोल करने लगा। एचडीएफसी बैंक के मुख्य कार्यालय कानपुर जाकर पता किया तो मालूम हुआ कि प्रथम पालिसी की पहली किश्त जमा है, बकाया जमा नहीं की गईं, जो रसीद दी थी वह फर्जी है। इस प्रकार आरोपी ने करीब नौ लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित संजीव कुमार ने आरोपी पर पॉलिसी करने के नाम पर दो लाख रुपये और पीड़ित देवेंद्र कुमार ने आरोपी पर दो लाख रुपये ठगी करने का आरोप लगाया है। तीनों अर्जी पर सुनवाई के बाद सीजेएम ने फतेहगढ़ कोतवाल को रिपोर्ट लिखने का आदेश दिया है।
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