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Farrukhabad News: लूट और पुलिस पर हमला करने वाले नौ लोग दोषी

Wed, 27 May 2026 12:44 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 27 May 2026 12:44 AM IST
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Nine people convicted of robbery and assault on police
फर्रुखाबाद। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र/तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान की अदालत ने मुख्य आरोपी छोटे जाटव को लूट और चोरी का माल बरामद होने के मामले में दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं अन्य आठ आरोपियों को पुलिस कार्य में बाधा, मारपीट, गाली-गलौज और धमकी देने के मामले में दोषसिद्ध कर दंडित किया।
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4 नवंबर 2002 की रात करीब 7:45 बजे गांव ढिलावल के पास आम के बाग के सामने राजेश जाटव, निहाल सिंह और बादाम सिंह साइकिल से अपने गांव लौट रहे थे। रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें रोककर लाठी-डंडों से मारपीट की और राजेश जाटव से 150 रुपये लूट लिए। शोर सुनकर गश्त कर रही पुलिस मौके पर पहुंची और पीछा कर छोटे जाटव को पकड़ लिया। उसकी तलाशी में 150 रुपये बरामद हुए। छोटे जाटव की गिरफ्तारी के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण ट्रैक्टरों से मौके पर पहुंच गए और आरोपी को छुड़ाने का प्रयास करते हुए पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट, गाली-गलौज और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में पुलिस ने मौके से कई लोगों को गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पुलिस कर्मियों समेत विभिन्न गवाहों के बयान अदालत में पेश किए। वहीं बचाव पक्ष ने आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि सभी आरोपी गरीब मजदूर हैं और लंबे समय तक मुकदमे का सामना कर चुके हैं। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। अदालत ने छोटे जाटव को लूट के आरोप में पांच वर्ष का कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड लगाया। वहीं निहाल सिंह, रघुवीर, नवरतन, जितेन्द्र, ग्रीश, दुर्गेश, सत्यवीर और सुधीर को सरकारी कार्य में बाधा, पुलिस से मारपीट, धमकी देने के मामले में 2-2 वर्ष की सजा व दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया है।
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