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Farrukhabad News: किशोरी से छेड़छाड़ में एक को तीन साल की सजा

Sun, 31 May 2026 01:15 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 31 May 2026 01:15 AM IST
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Man sentenced to three years in prison for molesting a teenager
फर्रुखाबाद। नौ साल पहले किशोरी से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के आरोपी अवनीश को अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट (अपर सत्र न्यायाधीश) रितिका त्यागी की कोर्ट ने दोषी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया।
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कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के गांव निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि 21 मई 2017 को सुबह 6 बजे उसकी नातिन (15) खेत में गई थी। वहां पर गांव के अवनीश ने उसे गलत नीयत से पकड़कर छेड़छाड़ शुरू कर दी थी। इसके बाद वह उसे जबरन मक्के के खेत में खींचने लगा। नातिन के शोर मचाने पर उसका भाई और ग्रामीण दौड़े तो आरोपी भाग निकला था। पुलिस ने छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने अवनीश को 25 मई को दोषी करार दिया था।
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