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Farrukhabad News: वर्चस्व की जंग में युवक की हत्या में दोषी को उम्रकैद

Tue, 02 Apr 2024 11:28 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद Updated Tue, 02 Apr 2024 11:28 PM IST
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Life imprisonment to the culprit in the murder of a young man in the war of supremacy
फर्रुखाबाद। 20 वर्ष पहले वर्चस्व की जंग में युवक की हत्या के मामले में न्यायाधीश ने दोषी काे उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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अमृतपुर थाना क्षेत्र के गांव कुम्हरौर निवासी कृपाल सिंह ने एक मई 2004 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि भाई श्रवण कुमार जमीन पर मकान बनवा रहा था। गांव के जितेंद्र सिंह, पुत्र टीटू उर्फ पुष्पेंद्र विक्रम सिंह,नीटू उर्फ आर्येंद्र विक्रम सिंह, बंटी उर्फ शिवेंद्र विक्रम सिंह व एक किशोर ने वर्चस्व को लेकर गाली गलौज व निर्माण कर विरोध किया। इन्कार करने पर भाई श्रवण कुमार के सिर में गोली मार दी। गोली लगने से उसकी मौत हो गई।
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हमलावर जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गए। विवेचक ने जांच के बाद मुकदमे में चार्जशीट दाखिल की। किशोर की फाइल अलग कर दी गई। मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट राकेश कुमार ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर टीटू उर्फ पुष्पेंद्र विक्रम सिंह को दोषी करार किया था। साक्ष्य के अभाव में नीटू उर्फ आर्येंद्र विक्रम सिंह, बंटी उर्फ शिवेंद्र विक्रम सिंह को बरी कर दिया गया।
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मंगलवार को न्यायाधीश ने दोषी टीटू उर्फ पुष्पेंद्र विक्रम सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी को 50 हजार रुपये अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से केके पांडेय ने दलीलें दीं।
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