फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Lawyer Cheenu surrenders in gangster case

Farrukhabad News: गैंगस्टर के मुकदमे में वकील चीनू का आत्मसमर्पण

Thu, 14 Mar 2024 01:27 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 14 Mar 2024 01:27 AM IST
विज्ञापन
Lawyer Cheenu surrenders in gangster case
फर्रुखाबाद। गैंगस्टर के मुकदमे में वकील शिव प्रताप उर्फ चीनू ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट ने उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। माफिया सहित तीन लोगों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था।
विज्ञापन

फतेहगढ़ कोतवाल हरिश्याम सिंह ने 13 फरवरी को माफिया बसपा नेता डॉ. अनुपम दुबे (वर्तमान में जीआरपी इंस्पेक्टर हत्याकांड में उम्रकैद की सजा में मथुरा जेल में बंद), बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव गैंगलीडर संजीव पारिया (वर्तमान में शाहजहांपुर जिला जेल में बंद), कादरीगेट थाना क्षेत्र के पांचालघाट बहादुरपुर निवासी वकील शिव प्रताप उर्फ चीनू के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था।
विज्ञापन

इसमें आरोप लगाया कि यह लोग गैंग बनाकर वारदात करते हैं। इनके खिलाफ कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। इन लोगों के खिलाफ कोई गवाही देने को तैयार नहीं है। मुकदमे की विवेचना मऊदरवाजा एसओ अमित गंगवार कर रहे हैं। वकील शिव प्रताप उर्फ चीनू ने बुधवार को गैंगस्टर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट ने वकील शिव प्रताप को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। उनके वकील ने जमानत याचिका कोर्ट में प्रस्तुत की। कोर्ट ने जमानत पर पुलिस से आख्या मांगी है। सुनवाई के लिए 16 मार्च की तिथि नियत की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

----------
पारिया की जमानत अर्जी खारिज, अभियोजन का 36.50 करोड़ की संपत्ति का दावा
गैंगस्टर के मुकदमे में पूर्व महासचिव संजीव पारिया की मंगलवार को जमानत अर्जी पर बहस हुई थी। बचाव व अभियोजन पक्ष की ओर से दलीलें दी गईं। अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि वर्ष 2004 से 2024 तक संजीव पारिया की व्यक्तिगत व पारिवारिक आय 3.50 करोड़ रुपये बताई गई। वहीं संजीव पारिया व उनके परिजनों द्वारा अर्जित संपत्ति 36.50 करोड़ रुपये है। इस तरह आय के सापेक्ष 12 गुना अधिक संपत्ति होना अभियोजन द्वारा बताया गया। कोर्ट ने पूरे प्रकरण में सुनवाई के बाद संजीव पारिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed