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Farrukhabad News: पत्नी की ईंट मारकर हत्या में पति को 10 वर्ष की सजा
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फर्रुखाबाद। पत्नी की ईंट मारकर हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
कमालगंज थाना क्षेत्र के मोहल्ला लोहिया नगर निवासी राजेंद्र ने हरियाणा जनपद फरीदाबाद थाना सूरजकुंड के खोड़ागांव निवासी मौसा श्रीकृष्ण के खिलाफ 29 अप्रैल 2018 को मुकदमा दर्ज कराया। इसमें बताया कि मौसा भगवान दास के पुत्र की शादी में दूसरे मौसा श्रीकृष्ण व मौसी बिटोली देवी शामिल होने आए थे।
29 अप्रैल 2018 को वापस जाते समय मौसा श्रीकृष्ण ने मौसी बिटोली से शराब पीने के लिए रुपये मांगे। मौसी के इन्कार करने पर मौसा श्रीकृष्ण ने मौसी बिटोली के सिर पर ईंट मार दी। मौसी गंभीर रूप से घायल हो गई। उनको सीएचसी लेकर गए। वहां मौजूद डॉक्टर ने मौसी बिटोली को मृत घोषित कर दिया।
विवेचक ने श्रीकृष्ण के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे अपर सत्र न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर दोषी श्रीकृष्ण को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दोषी को 10 हजार रुपये अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से संजीव कुमार मिश्रा ने दलीलें दीं।
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कमालगंज थाना क्षेत्र के मोहल्ला लोहिया नगर निवासी राजेंद्र ने हरियाणा जनपद फरीदाबाद थाना सूरजकुंड के खोड़ागांव निवासी मौसा श्रीकृष्ण के खिलाफ 29 अप्रैल 2018 को मुकदमा दर्ज कराया। इसमें बताया कि मौसा भगवान दास के पुत्र की शादी में दूसरे मौसा श्रीकृष्ण व मौसी बिटोली देवी शामिल होने आए थे।
29 अप्रैल 2018 को वापस जाते समय मौसा श्रीकृष्ण ने मौसी बिटोली से शराब पीने के लिए रुपये मांगे। मौसी के इन्कार करने पर मौसा श्रीकृष्ण ने मौसी बिटोली के सिर पर ईंट मार दी। मौसी गंभीर रूप से घायल हो गई। उनको सीएचसी लेकर गए। वहां मौजूद डॉक्टर ने मौसी बिटोली को मृत घोषित कर दिया।
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विवेचक ने श्रीकृष्ण के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे अपर सत्र न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर दोषी श्रीकृष्ण को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दोषी को 10 हजार रुपये अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से संजीव कुमार मिश्रा ने दलीलें दीं।
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