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Farrukhabad News: गैंगस्टर को छह वर्ष का कारावास
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फर्रुखाबाद। गैंगस्टर में दोषी को न्यायाधीश रितिका त्यागी ने छह वर्ष की सजा सुनाई है। दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
तत्कालीन मेरापुर एसओ अवधेश प्रसाद वर्मा ने थाना क्षेत्र के गांव पिलखना निवासी गैंगलीडर सूरज व सदस्य बृजकिशोर उर्फ पडकुआ के खिलाफ 4 जून 1998 को गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि गैंगलीडर सूरज की अगुवाई में बृजकिशोर ने अपहरण, जानलेवा हमला सहित कई गंभीर घटनाओं को अंजाम देकर धन अर्जित किया।
दोनों का समाज में भय है। ऐसे में कोई भी इनके खिलाफ गवाही देने से डरता है। विवेचक ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान गैंगलीडर सूरज की मौत हो गई। गवाह व साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने बृजकिशोर उर्फ पडकुआ को दोषी करार किया। साेमवार को न्यायाधीश ने दोषी को छह वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश दिए। (संवाद)
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तत्कालीन मेरापुर एसओ अवधेश प्रसाद वर्मा ने थाना क्षेत्र के गांव पिलखना निवासी गैंगलीडर सूरज व सदस्य बृजकिशोर उर्फ पडकुआ के खिलाफ 4 जून 1998 को गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि गैंगलीडर सूरज की अगुवाई में बृजकिशोर ने अपहरण, जानलेवा हमला सहित कई गंभीर घटनाओं को अंजाम देकर धन अर्जित किया।
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दोनों का समाज में भय है। ऐसे में कोई भी इनके खिलाफ गवाही देने से डरता है। विवेचक ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान गैंगलीडर सूरज की मौत हो गई। गवाह व साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने बृजकिशोर उर्फ पडकुआ को दोषी करार किया। साेमवार को न्यायाधीश ने दोषी को छह वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश दिए। (संवाद)
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