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Farrukhabad News: दुष्कर्म व तेजाब पिलाकर युवती की हत्या करने में दोष साबित

Fri, 08 May 2026 01:23 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद Updated Fri, 08 May 2026 01:23 AM IST
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Found guilty of raping and killing a girl by poisoning her with acid.
फर्रुखाबाद। युवती को शादी का झांसा देकर अपहरण करने, बंधक बनाकर दुष्कर्म करने और तेजाब पिलाकर हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट तरुण कुमार सिंह ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 11 मई 2026 की तारीख तय की है।
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यह मामला थाना नवाबगंज क्षेत्र का है, जहां एक व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पांच लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 12 जुलाई 2021 को गांव के हिमांशु, मोनू और संजीव उसकी बेटी को बहलाकर ले गए थे। तब बेटी की शादी तय हो चुकी थी और घर में शादी के लिए रखे जेवर, नकदी और मोबाइल फोन भी आरोपी ले गए थे। 29 अक्तूबर 2021 को युवती किसी तरह वापस गांव पहुंची और परिजन को आपबीती बताई।
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युवती ने बताया कि आरोपी हिमांशु उसे फिरोजाबाद स्थित अपने बहन-बहनोई के घर ले गया था और वहां बंधक बनाकर रखा। आरोपी ने कई बार उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया। जब युवती शादी करने की बात करती थी तो आरोपी जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करता था। आरोप है कि आरोपियों ने उसे जबरन तेजाब पिलाया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
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पुलिस ने मामले की जांच की और मुख्य आरोपी हिमांशु के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। आरोप पत्र में अपहरण, दुष्कर्म, मारपीट, तेजाब पिलाने और हत्या की धाराएं शामिल थीं। अदालत ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद अभियुक्त हिमांशु को दोषी पाया।
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