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Farrukhabad News: शराब व्यापारी से लूट करने वालों को पांच साल कैद

Tue, 26 Nov 2024 11:38 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 26 Nov 2024 11:38 PM IST
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Five years imprisonment for those who robbed liquor merchant
फर्रुखाबाद। शराब व्यापारी से लूट करने वाले को कोर्ट ने पांच साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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शहर कोतवाली के मोहल्ला सिंधी कॉलोनी निवासी शराब व्यापारी ईश्वरदास शिवानी ने शहर कोतवाली में तीन अज्ञात बाइक सवारों के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 25 जून 2016 को वह बाइक से कर्मचारी जितेंद्र पाठक के साथ अलग-अलग शराब ठेकों से एक लाख पच्चीस हजार रुपये बैग में लेकर घर लौट रहा था। रुपये का थैला बाइक के हैंडल में टांग लिया था। सलावत खां के पास पहुंचा, उसी समय सामने से तीन बाइक सवार युवक आए। उन्होंने बाइक में टक्कर मार दी। रुपये भरा थैला लेकर भाग गए।
व्यापारी की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जांच में मोहल्ला सेनापत निवासी विशाल उर्फ लाला बाथम का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने उसको पकड़ कर जेल भेज दिया। विवेचक ने विवेचना पूर्ण कर आरोपी विशाल उर्फ लाला बाथम के खिलाफ लूट की धारा में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
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एडीजे तीन शैलेंद्र सचान ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गवाह व साक्ष्य के आधार पर विशाल उर्फ लाला बाथम को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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