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मतदाता सत्यापन न करने में 11 बीएलओ पर होगी एफआईआर
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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर एक सितंबर से चल रहे मतदाता सत्यापन की रविवार को कलक्ट्रेट सभागार में समीक्षा की गई। इस दौरान सत्यापन में लापरवाही बरतने वाले 11 बीएलओ को चिह्नित कर लिया गया है। अब उनके खिलाफ एफआईआर कराने की तैयारी है।
निर्वाचन नामावलियों में फोटोयुक्त मतदाताओं का सत्यापन एक सितंबर से शुरू किया गया। सत्यापन में विभिन्न विभाग से बूथवार बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई। इसमें बीएलओ को घर-घर जाकर संबंधित मतदाताओं के अभिलेख एकत्र कर बीएलओ एप पर फीडिंग करनी थी। सत्यापन के लिए मतदाता का आधार कार्ड संख्या, राशन कार्ड, पैन कार्ड आदि प्राप्त कर डाटा फीडिंग होनी थी।
समीक्षा के दौरान सुपरवाइजर की रिपोर्ट के अनुसार सदर विधानसभा क्षेत्र के मतदेयस्थल संख्या 233 पर सहायक अध्यापक यास्मीन, 12 पर महेश पाल, बूथ संख्या 79 पर नलकूप चालक अवनीश कुमार त्रिपाठी, 81 पर विनोद कुमार, 266 पर बादाम सिंह, 264 पर रामनरेश, 306 पर विनोद कुमार, 77 पर अनुदेशक विजेंद्र कुमार, 179 पर वर्षा, बूथ संख्या 83 पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ऊषा देवी व 66 पर रेखा द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है।
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एसडीएम सदर ने बताया कि मतदाता सत्यापन में लापरवाही बरतने वाले इन सभी बीएलओ के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसके लिए संबंधित विभाग को भी सूचना भेजी गई है।
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निर्वाचन नामावलियों में फोटोयुक्त मतदाताओं का सत्यापन एक सितंबर से शुरू किया गया। सत्यापन में विभिन्न विभाग से बूथवार बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई। इसमें बीएलओ को घर-घर जाकर संबंधित मतदाताओं के अभिलेख एकत्र कर बीएलओ एप पर फीडिंग करनी थी। सत्यापन के लिए मतदाता का आधार कार्ड संख्या, राशन कार्ड, पैन कार्ड आदि प्राप्त कर डाटा फीडिंग होनी थी।
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समीक्षा के दौरान सुपरवाइजर की रिपोर्ट के अनुसार सदर विधानसभा क्षेत्र के मतदेयस्थल संख्या 233 पर सहायक अध्यापक यास्मीन, 12 पर महेश पाल, बूथ संख्या 79 पर नलकूप चालक अवनीश कुमार त्रिपाठी, 81 पर विनोद कुमार, 266 पर बादाम सिंह, 264 पर रामनरेश, 306 पर विनोद कुमार, 77 पर अनुदेशक विजेंद्र कुमार, 179 पर वर्षा, बूथ संख्या 83 पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ऊषा देवी व 66 पर रेखा द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है।
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एसडीएम सदर ने बताया कि मतदाता सत्यापन में लापरवाही बरतने वाले इन सभी बीएलओ के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसके लिए संबंधित विभाग को भी सूचना भेजी गई है।