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कोर्ट से सिटी मजिस्ट्रेट व जेई को नोटिस जारी
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फर्रुखाबाद। नगर मजिस्ट्रेट और विनियमित क्षेत्र के अवर अभियंता पर परिवाद दर्ज किए जाने के आदेश के खिलाफ पीड़िता ने जिला जज की अदालत में अपील की। जिला जज ने नगर मजिस्ट्रेट और अवर अभियंता को नोटिस जारी किया है।
फतेहगढ़ निवासी महिला ने नगर मजिस्ट्रेट अशोक कुमार मौर्य व विनियमित क्षेत्र के अवर अभियंता विपिन कुमार वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए सीजेएम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। इसमें कहा कि मकान के निर्माण को लेकर हुई शिकायत के संबंध में 19 जून 2020 को जानकारी करने नगर मजिस्ट्रेट के कार्यालय गई थी।
लिपिक न होने पर वह नगर मजिस्ट्रेट के कक्ष में चली गई। वहां समस्या बताई तो नगर मजिस्ट्रेट नाराज हो गए और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। जेई ने भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। पीड़िता ने नगर मजिस्ट्रेट पर छेड़छाड़ की नीयत से हाथ पकड़ने का आरोप लगाया था। सीजेएम ने सुनवाई के बाद अर्जी को परिवाद में दर्ज करने का आदेश दिया था। पीड़िता को 2 मार्च 2021 को बयान दर्ज कराने को कहा था।
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सीजेएम के आदेश के खिलाफ पीड़िता के अधिवक्ता दीपक द्विवेदी व विवेक मिश्रा ने जिला जज की अदालत में अपील दायर की। इसमें 3 फरवरी 2021 को अधीनस्थ न्यायालय से जारी किए गए आदेश को निरस्त कर दोबारा सुनवाई का आदेश जारी करने की गुहार लगाई। जिला जज ने नगर मजिस्ट्रेट व जेई को नोटिस जारी किया है। पत्रावली पर 24 अगस्त की तारीख लगाई है।
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फतेहगढ़ निवासी महिला ने नगर मजिस्ट्रेट अशोक कुमार मौर्य व विनियमित क्षेत्र के अवर अभियंता विपिन कुमार वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए सीजेएम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। इसमें कहा कि मकान के निर्माण को लेकर हुई शिकायत के संबंध में 19 जून 2020 को जानकारी करने नगर मजिस्ट्रेट के कार्यालय गई थी।
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लिपिक न होने पर वह नगर मजिस्ट्रेट के कक्ष में चली गई। वहां समस्या बताई तो नगर मजिस्ट्रेट नाराज हो गए और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। जेई ने भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। पीड़िता ने नगर मजिस्ट्रेट पर छेड़छाड़ की नीयत से हाथ पकड़ने का आरोप लगाया था। सीजेएम ने सुनवाई के बाद अर्जी को परिवाद में दर्ज करने का आदेश दिया था। पीड़िता को 2 मार्च 2021 को बयान दर्ज कराने को कहा था।
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सीजेएम के आदेश के खिलाफ पीड़िता के अधिवक्ता दीपक द्विवेदी व विवेक मिश्रा ने जिला जज की अदालत में अपील दायर की। इसमें 3 फरवरी 2021 को अधीनस्थ न्यायालय से जारी किए गए आदेश को निरस्त कर दोबारा सुनवाई का आदेश जारी करने की गुहार लगाई। जिला जज ने नगर मजिस्ट्रेट व जेई को नोटिस जारी किया है। पत्रावली पर 24 अगस्त की तारीख लगाई है।