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गैर इरादतन हत्या में तीन को सात साल की कैद

Wed, 20 Apr 2016 12:24 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, फर्रुखाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, फर्रुखाबाद Updated Wed, 20 Apr 2016 12:24 AM IST
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Culpable homicide, three to seven years imprisonment
supreme court
फर्रुखाबाद। गैर इरादतन हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए विशेष अदालत ईसीएक्ट के न्यायाधीश शिव सिंह यादव ने तीन लोगों को सात-सात साल की सजा सुनाई और दस-दस हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव मिल्क सुल्तान निवासी रामानंद के खेत में गांव के पंचम सिंह के पशु घुस गए थे। पशुओं को भगाकर रामानंद ने पंचम सिंह से शिकायत की। इसी रंजिश में 1 जुलाई 2009 की शाम को पंचम सिंह, होरीलाल और कैलाश लाठी-डंडा व असलहे लेकर घर में घुस आए और गालीगलौज कर मारपीट करने लगे।
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विरोध करने पर फायरिंग की। इसमें रामानंद के पुत्र जगराम व परिवार के हंसराम, आशाराम घायल हो गए। उपचार के दौरान जगराम की मौत हो गई। रामानंद ने तीनों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी। विवेचक ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने तीनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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