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फर्रुखाबादः किशोरी से दुष्कर्म में दो युवक दोषसिद्ध
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फर्रुखाबाद। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश नरेंद्र प्रकाश ने किशोरी से दुष्कर्म में गांव महसौना निवासी चरन सिंह, सुरजेश उर्फ नाटे को दोषी करार दिया है। जमानत निरस्त कर अभिरक्षा में लेकर दोनों को जेल भेज दिया। 10 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी।
मेरापुर क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण की 14 वर्षीय पुत्री 11 मार्च 2009 को तंबाकू के खेत में काम कर रही थी। इसी दौरान गांव महसौना निवासी चरन सिंह, सुरजेश उर्फ नाटे वहां आए और किशोरी से मजाक करने लगे।
दोनों लोगों ने उसको पकड़ लिया और दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर खेत में काम कर रहे ग्रामीण दौड़े तो दोनों युवक किशोरी को धमकी देकर भाग गए। पीड़िता के पिता ने दोनों के खिलाफ मेरापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक सक्सेना ने दलीलें पेश कीं।
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मेरापुर क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण की 14 वर्षीय पुत्री 11 मार्च 2009 को तंबाकू के खेत में काम कर रही थी। इसी दौरान गांव महसौना निवासी चरन सिंह, सुरजेश उर्फ नाटे वहां आए और किशोरी से मजाक करने लगे।
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दोनों लोगों ने उसको पकड़ लिया और दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर खेत में काम कर रहे ग्रामीण दौड़े तो दोनों युवक किशोरी को धमकी देकर भाग गए। पीड़िता के पिता ने दोनों के खिलाफ मेरापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक सक्सेना ने दलीलें पेश कीं।
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