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Farrukhabad News: मई-जून में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे न्यायालय
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फर्रुखाबाद। जनपद न्यायाधीश नीरज कुमार ने मई और जून के लिए न्यायालय समय निर्धारित कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार इन दोनों महीनों में जनपद न्यायालय सुबह 10 से शाम 5 बजे तक रहेगा।
उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्देश पर प्रातः कालीन न्यायालय (मॉर्निंग कोर्ट) लागू करने के संबंध में बार एसोसिएशन फतेहगढ़ और विभिन्न अधिवक्ता संघों के साथ बैठक कर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में बार एसोसिएशन फतेहगढ़ ने प्रस्ताव दिया कि मई-जून में न्यायालय का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रखा जाए, जबकि अधिवक्ता संघ फतेहगढ़ और अधिवक्ता संघ बाह्य न्यायालय कायमगंज ने प्रातः कालीन समय (मॉर्निंग कोर्ट) लागू करने का सुझाव दिया। वहीं बार एसोसिएशन बाह्य न्यायालय कायमगंज ने भी 10 से 5 बजे तक का समय बनाए रखने का प्रस्ताव रखा।
इन सभी प्रस्तावों में आपसी विरोधाभास और एकरूपता की कमी के कारण मॉर्निंग कोर्ट लागू करने पर सहमति नहीं बन सकी। इसी को ध्यान में रखते हुए जनपद न्यायाधीश ने मई और जून के लिए न्यायालय समय पूर्ववत 10 बजे से 5 बजे तक निर्धारित रखने के आदेश दिए।
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उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्देश पर प्रातः कालीन न्यायालय (मॉर्निंग कोर्ट) लागू करने के संबंध में बार एसोसिएशन फतेहगढ़ और विभिन्न अधिवक्ता संघों के साथ बैठक कर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में बार एसोसिएशन फतेहगढ़ ने प्रस्ताव दिया कि मई-जून में न्यायालय का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रखा जाए, जबकि अधिवक्ता संघ फतेहगढ़ और अधिवक्ता संघ बाह्य न्यायालय कायमगंज ने प्रातः कालीन समय (मॉर्निंग कोर्ट) लागू करने का सुझाव दिया। वहीं बार एसोसिएशन बाह्य न्यायालय कायमगंज ने भी 10 से 5 बजे तक का समय बनाए रखने का प्रस्ताव रखा।
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इन सभी प्रस्तावों में आपसी विरोधाभास और एकरूपता की कमी के कारण मॉर्निंग कोर्ट लागू करने पर सहमति नहीं बन सकी। इसी को ध्यान में रखते हुए जनपद न्यायाधीश ने मई और जून के लिए न्यायालय समय पूर्ववत 10 बजे से 5 बजे तक निर्धारित रखने के आदेश दिए।
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