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खनन निरीक्षक सहित दो के खिलाफ मुकदमे के आदेश

Thu, 28 Apr 2022 11:06 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 28 Apr 2022 11:06 PM IST
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फर्रुखाबाद। कोर्ट ने खनन निरीक्षक सहित दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेेश दिए हैं। पीड़ित ने अवैध खनन कराने व विरोध करने पर मारपीट कर गाली गलौज करने का आरोप लगाया है।
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शमसाबाद थाना क्षेत्र के गांव नौगवां निवासी रिंकू ने कोर्ट में खनन निरीक्षक राजीव रंजन व शहर कोतवाली के गांव टिकुरियन नगला निवासी राजवीर के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया। इसमें आरोप लगाया कि उसकी जमीन की सहखातेदार छविनाथ सिंह ने राजवीर को अपने खेत से ईंट पाथने के लिए मिट्टी बेची थी। एडीएम ने इस मामले में रिंकू के खेत की मेड़ से एक मीटर दूर से मिट्टी उठाने के आदेश दिए थे।
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राजवीर ने खनन निरीक्षक राजीव रंजन से मोटी रकम देकर मेड़ के पास से मिट्टी उठवा ली। 24 अक्तूबर 2020 को राजवीर व खनन निरीक्षक राजीव रंजन जेसीबी से खेत की मिट्टी उठवा रहे थे। मौके पर पहुंचे रिंकू ने खेत की मेड़ के पास से मिट्टी उठाने का विरोध कर एडीएम के आदेश का हवाला दिया। राजीव रंजन व राजवीर गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर दोनों ने लात घूसों से पिटाई कर जान से मारने की धमकी दी।
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खेत की मिट्टी कटने से उसका नुकसान हो गया। इस मामले में थाने के अलावा रिपोर्ट दर्ज करने के लिए एसपी को प्रार्थना पत्र दिया था। कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई करने के बाद एसओ शमसाबाद को मुकदमा दर्ज करने के आदेेश दिए।
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