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लूट के प्रयास में आरोपी को साढ़े तीन साल की सजा

Mon, 25 Jan 2021 06:32 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 25 Jan 2021 06:32 PM IST
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Convicted of three and a half years for robbery attempt
लूट के प्रयास में दोषी को साढ़े तीन साल की सजा
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फर्रुखाबाद। विशेष न्यायालय एंटी डकैती के न्यायाधीश विजय कुमार गुप्ता प्रथम ने लूट के प्रयास के आरोपी के जुर्म स्वीकारने पर साढ़े तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। चार हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है।
औरैया निवासी अमर सिंह चौहान ने महिला पार्टनर के साथ 5 जून 2010 को कायमगंज में प्रदर्शनी लगाई थी। 15 जून को घसिया चिलौली निवासी राजीव उर्फ छोटू मूल निवासी बलीपुर थाना नवाबगंज अन्य साथियों के साथ अमर सिंह चौहान के पास पहुंचा और रंगदारी में 50 हजार रुपये मांगे। महिला पार्टनर ने रुपये देने से इनकार कर दिया। इस पर आरोपी उससे अभद्रता करने लगे और गले से सोने की चेन तोड़ने का प्रयास किया।
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अमर सिंह ने विरोध किया तो उससे मारपीट कर दी। जानकारी पर पुलिस पहुंच गई। भाग रहे आरोपी राजीव उर्फ छोटू को पकड़ लिया जबकि साथी भाग गए। अमर सिंह उसी दिन आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचक ने जांच के बाद राजीव उर्फ छोटू व कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव रायपुर निवासी रज्जन खां के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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आरोपी राजीव की पत्रावली अलग कर दी गई। रज्जन खां एक साल से अधिक समय से जेल में है। उसने जेल अधीक्षक के माध्यम से जुर्म स्वीकार करने का प्रार्थना पत्र न्यायालय में भेजा। मुकदमे में सुनवाई के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरनाथ सिंह व पंकज कटियार ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी के जुर्म स्वीकार करने पर सभी आपराधिक धाराओं में दोषी पाकर सजा व जुर्माने से दंडित किया है।
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