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Farrukhabad News: ट्रैक्टर लोन विवाद में उपभोक्ता आयोग में समझौता, फाइनेंस कंपनी ने लौटाए 35 हजार रुपये

Sun, 10 May 2026 12:25 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद Updated Sun, 10 May 2026 12:25 AM IST
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Consumer Commission settles tractor loan dispute, finance company returns Rs 35,000Consumer Commission settles tractor loan dispute, finance company returns Rs 35,000
फर्रुखाबाद। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में करीब तीन वर्ष पुराने ट्रैक्टर ऋण और कथित अवैध वसूली से जुड़े मामले का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर कर दिया गया। तहसील अमृतपुर के गांव बलीपट्टी रानीगांव निवासी सुमित शुक्ल ने आयोग में दाखिल परिवाद में बताया था कि उन्होंने वर्ष 2018 में एक फाइनेंस कंपनी से करीब 2.99 लाख रुपये का ऋण लेकर आइशर ट्रैक्टर खरीदा था। ऋण अदायगी के लिए 14,890 रुपये की 27 मासिक किश्तें निर्धारित की गई थीं, जिनका नियमित भुगतान किया गया। आरोप लगाया कि
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कंपनी ने निर्धारित राशि से अधिक धनराशि वसूल की और 26,621 रुपये अतिरिक्त ले लिए। इसके बावजूद ऋण खाता बंद होने के बाद भी कंपनी ने एनओसी जारी नहीं की। परिवादी सुमित शक्ला ने आरोप लगाया कि बिना सूचना और सहमति के ऋण खाता इंटरगो फिनसर्वे नामक वसूली एजेंसी को सौंप दिया गया। इसके बाद कंपनी के लोगों ने उन्हे फोन कर 56 हजार रुपये जमा करने का दबाव बनाया। सुमित शुक्ल ने आरोप लगाया था कि जब उन्होंने कानपुर स्थित रीजनल कलेक्शन मैनेजर से संपर्क किया तो उन्हें अतिरिक्त धनराशि जमा करने के बाद ही एनओसी देने की बात कही गई। सुमित ने इसे उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए अतिरिक्त वसूली की रकम वापस कराने, एनओसी जारी कराने और मानसिक व आर्थिक क्षति का मुआवजा दिलाने की मांग की थी। राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान दोनाें पक्षों ओर से सुलह समझौता होने की बात कही गई। इस पर आयोग के अध्यक्ष नरेश कुमार, सदस्य नाजरीन बेगम और विपिन कुमार श्रीवास्तव ने सुलहनामे को सत्यापित करते हुए उसी के आधार पर परिवाद का निस्तारण कर दिया।
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