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नलकूप कालोनी में रह रहे अपात्रों को छोड़ना होगा आवास
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फर्रुखाबाद। राजकीय नलकूप विभाग के सरकारी आवासों में अवैध रूप से रह रहे लोगों को अब आवास छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए मंडल कार्यालय से आदेश जारी कर दिया गया है।
अधीक्षण अभियंता नलकूप मंडल इटावा ने अधिशासी अभियंता को सरकारी आवासों से अवैध कब्जे हटाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने आवासीय कालोनियों में अवैध कब्जा, अपात्र व्यक्ति के रहने के संबंध में रिपोर्ट भी मांगी है, जिससे अतिक्रमण व अवैध कब्जेदारों को हटाया जा सके। नलकूप कालोनी में 24 सरकारी आवास हैं।
इनमें कर्मचारियों के अलावा सेवानिवृत्त व स्थानांतरित हो चुके कुछ कर्मचारियों के परिवार भी रह रहे हैं। उनकी पेंशन या वेतन से आवास भत्ता भी विभाग में नहीं जमा होता है। आवासों पर अवैध कब्जा होने से कुछ कर्मचारियों को जरूरत के बावजूद सरकारी आवास नहीं मिल पा रहा है।
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सहायक अभियंता रामकिशोर ने बताया कि वह किराये के मकान में रह रहे हैं। मंडल से जारी आदेश व सरकारी आवासों पर अवैध कब्जे के संबंध में अधिशासी अभियंता ही जवाब देंगे।
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अधीक्षण अभियंता नलकूप मंडल इटावा ने अधिशासी अभियंता को सरकारी आवासों से अवैध कब्जे हटाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने आवासीय कालोनियों में अवैध कब्जा, अपात्र व्यक्ति के रहने के संबंध में रिपोर्ट भी मांगी है, जिससे अतिक्रमण व अवैध कब्जेदारों को हटाया जा सके। नलकूप कालोनी में 24 सरकारी आवास हैं।
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इनमें कर्मचारियों के अलावा सेवानिवृत्त व स्थानांतरित हो चुके कुछ कर्मचारियों के परिवार भी रह रहे हैं। उनकी पेंशन या वेतन से आवास भत्ता भी विभाग में नहीं जमा होता है। आवासों पर अवैध कब्जा होने से कुछ कर्मचारियों को जरूरत के बावजूद सरकारी आवास नहीं मिल पा रहा है।
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सहायक अभियंता रामकिशोर ने बताया कि वह किराये के मकान में रह रहे हैं। मंडल से जारी आदेश व सरकारी आवासों पर अवैध कब्जे के संबंध में अधिशासी अभियंता ही जवाब देंगे।