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Farrukhabad News: ग्राम पंचायतों के भुगतान में बिल वाउचर भी होंगे अपलोड
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फर्रुखाबाद। शासन से ग्राम पंचायतों के भुगतान में भ्रष्टाचार पर शिकंजा कस दिया गया है। अब सचिवाें को ऑनलाइन भुगतान के साथ ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर बिल वाउचर भी अपलोड करने होंगे। ऑडिट के दौरान समय से सचिव भुगतान की पत्रावली उपलब्ध नहीं कराते थे।
ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों का भुगतान भले ही ऑनलाइन किया जा रहा है। इसके बावजूद घालमेल भी हो रहा है। ऑडिट टीम को कई बार सचिव व प्रधान भुगतान की पूरी पत्रावली ही समय से नहीं देते थे। कई बार अधूरी पत्रावली होने से ऑडिट लटक जाता था। इसके अलावा सचिव स्थानांतरित होने के बाद वह खेल छिपाने के लिए दूसरे सचिव को पूरा चार्ज भी नहीं सौंपते।
ऑडिट में पेच फंसने का मामला शासन तक पहुंचा। समय से ऑडिट न होने पाने से वर्ष 2023-24 की 15वें वित्त आयोग की प्रथम किस्त काफी देरी से भेजी जा सकी। इस पर पंचायती राज निदेशक अटल कुमार राय ने ऑनलाइन भुगतान के दौरान अनिवार्य रूप से बिल वाउचर अपलोड करने का आदेश जारी कर दिया।
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उन्होंने आदेश में कहा कि ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर भुगतान का ऑनलाइन वाउचर बनाते समय बिल वाउचर, मस्टर रोल का पीडीएफ अपलोड करने की व्यवस्था कर दी गई है। सामग्री के भुगतान में बिल, मजदूरी के भुगतान में मस्टर रोल, मानदेय भुगतान में प्रधान व सचिव का हस्ताक्षरयुक्त प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा।
यदि किसी सेवा के भुगतान में बिल उपलब्ध न होने की स्थिति में बिल वाउचर प्रमाणित कर अपलोड करना होगा। सभी बिल वाउचर, मास्टर रोल अपलोड करने से पहले प्रधान व सचिव प्रमाणित करेंगे। डीपीआरओ राजेश चौरसिया ने बताया कि शासनादेश के क्रम में सभी एडीओ को पत्र जारी कर भुगतान करते समय एमबी के सापेक्ष बिल वाउचर व मस्टर रोल अपलोड करने के आदेश दिए हैं। बिना बिल अपलोड किए भुगतान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों का भुगतान भले ही ऑनलाइन किया जा रहा है। इसके बावजूद घालमेल भी हो रहा है। ऑडिट टीम को कई बार सचिव व प्रधान भुगतान की पूरी पत्रावली ही समय से नहीं देते थे। कई बार अधूरी पत्रावली होने से ऑडिट लटक जाता था। इसके अलावा सचिव स्थानांतरित होने के बाद वह खेल छिपाने के लिए दूसरे सचिव को पूरा चार्ज भी नहीं सौंपते।
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ऑडिट में पेच फंसने का मामला शासन तक पहुंचा। समय से ऑडिट न होने पाने से वर्ष 2023-24 की 15वें वित्त आयोग की प्रथम किस्त काफी देरी से भेजी जा सकी। इस पर पंचायती राज निदेशक अटल कुमार राय ने ऑनलाइन भुगतान के दौरान अनिवार्य रूप से बिल वाउचर अपलोड करने का आदेश जारी कर दिया।
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उन्होंने आदेश में कहा कि ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर भुगतान का ऑनलाइन वाउचर बनाते समय बिल वाउचर, मस्टर रोल का पीडीएफ अपलोड करने की व्यवस्था कर दी गई है। सामग्री के भुगतान में बिल, मजदूरी के भुगतान में मस्टर रोल, मानदेय भुगतान में प्रधान व सचिव का हस्ताक्षरयुक्त प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा।
यदि किसी सेवा के भुगतान में बिल उपलब्ध न होने की स्थिति में बिल वाउचर प्रमाणित कर अपलोड करना होगा। सभी बिल वाउचर, मास्टर रोल अपलोड करने से पहले प्रधान व सचिव प्रमाणित करेंगे। डीपीआरओ राजेश चौरसिया ने बताया कि शासनादेश के क्रम में सभी एडीओ को पत्र जारी कर भुगतान करते समय एमबी के सापेक्ष बिल वाउचर व मस्टर रोल अपलोड करने के आदेश दिए हैं। बिना बिल अपलोड किए भुगतान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।