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Farrukhabad News: गंगा एक्सप्रेसवे लिंक रोड के लिए 13 गांवों की जमीन की बिक्री पर रोक
Wed, 24 Sep 2025 12:31 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
Updated Wed, 24 Sep 2025 12:31 AM IST
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अमृतपुर। गंगा एक्सप्रेसवे को फर्रुखाबाद से जोड़ने के लिए प्रस्तावित लिंक रोड परियोजना पर प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। तहसील क्षेत्र के 13 गांवों की जमीन इस परियोजना के लिए चिह्नित की गई है।
भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू होने के मद्देनजर इन गांवों में जमीन की खरीद-फरोख्त पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया है। लिंक रोड के जरिए फर्रुखाबाद की सीधी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की योजना है। अधिग्रहण प्रक्रिया में किसानों को उनकी जमीन का सर्किल रेट से चार गुना मुआवजा दिया जाएगा, ताकि किसी प्रकार का विवाद न हो।
जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि धारा (7) का प्रकाशन होने के बाद तहसील क्षेत्र के 13 गांवों में चयनित भूमि बिक्री पर रोक लग गई है। राजस्व विभाग को सख्त हिदायत दी गई है कि वे रजिस्ट्री के समय आदेश का कड़ाई से पालन करें। अब इन गांवों में कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन बेचना या खरीदना चाहता है तो उसे पहले जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। इस संबंध में रजिस्ट्री कार्यालय से सभी अधिवक्ताओं को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
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अधिवक्ताओं ने बताया कि बिना जिलाधिकारी की अनुमति के कोई भी बैनामा रजिस्ट्री कार्यालय में पेश नहीं किया जा सकेगा। डीएम आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि कुछ दिनों में ही सदर के 33 गांवों में चयनित भूमि का अधिग्रहण के लिए प्रकाशन कराया जाएगा।
इन गांवों की जमीन पर लगी रोक
रामपुर जोगराजपुर, तुर्कहटा, जगतपुर, चित्रकूट, अंबरपुर, बिलालपुर, गांधी, कंचनपुर, शेराखार नगला घाघ, ऊजरामऊ नयागांव, गाजीपुर और सबलपुर।
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भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू होने के मद्देनजर इन गांवों में जमीन की खरीद-फरोख्त पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया है। लिंक रोड के जरिए फर्रुखाबाद की सीधी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की योजना है। अधिग्रहण प्रक्रिया में किसानों को उनकी जमीन का सर्किल रेट से चार गुना मुआवजा दिया जाएगा, ताकि किसी प्रकार का विवाद न हो।
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जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि धारा (7) का प्रकाशन होने के बाद तहसील क्षेत्र के 13 गांवों में चयनित भूमि बिक्री पर रोक लग गई है। राजस्व विभाग को सख्त हिदायत दी गई है कि वे रजिस्ट्री के समय आदेश का कड़ाई से पालन करें। अब इन गांवों में कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन बेचना या खरीदना चाहता है तो उसे पहले जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। इस संबंध में रजिस्ट्री कार्यालय से सभी अधिवक्ताओं को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
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अधिवक्ताओं ने बताया कि बिना जिलाधिकारी की अनुमति के कोई भी बैनामा रजिस्ट्री कार्यालय में पेश नहीं किया जा सकेगा। डीएम आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि कुछ दिनों में ही सदर के 33 गांवों में चयनित भूमि का अधिग्रहण के लिए प्रकाशन कराया जाएगा।
इन गांवों की जमीन पर लगी रोक
रामपुर जोगराजपुर, तुर्कहटा, जगतपुर, चित्रकूट, अंबरपुर, बिलालपुर, गांधी, कंचनपुर, शेराखार नगला घाघ, ऊजरामऊ नयागांव, गाजीपुर और सबलपुर।