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अनुपम दुबे सहित चार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
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फर्रुखाबाद। व्यापारी पर जानलेवा हमले के मामले में बसपा नेता अनुपम दुबे सहित चार लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। पुलिस इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। डब्बन समेत चार लोगों की मामले में जमानत हो चुकी है।
शहर कोतवाली के मजीद स्ट्रीट निवासी व्यापारी मोहन अग्रवाल ने 10 अक्तूबर 2020 को मोहल्ला वृदांवन वाली गली निवासी सोनी रस्तोगी, बंशी रस्तोगी, गौरव गुप्ता सहित 33 लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला व रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे की जांच तत्कालीन तिकोना चौकी इंचार्ज दीपक त्रिवेदी ने की थी। इस मामले में मोहन अग्रवाल ने तत्कालीन आईजी मोहित अग्रवाल को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर विवेचना में लापरवाही का आरोप लगाया था। इसके बाद विवेचना तत्कालीन सीओ सिटी राजवीर सिंह को दी गई। उनके स्थानांतरण के बाद विवेचना सीओ सिटी नितेश सिंह को दी गई। पुलिस ने आरोपी सोनी रस्तोगी उर्फ अभिषेक, पंकज उर्फ बंशी को जेल भेज दिया। इस मुुकदमे में एसओजी व पुलिस ने 24 सितंबर को फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कसरट्टा निवासी बसपा नेता अनुपम दुबे के भाई अनुराग दुबे उर्फ डब्बन को अयोध्या के आश्रम से गिरफ्तार कर उसी दिन जेल भेज दिया था। मुकदमे में प्रकाश में आए होटल मालिक के भतीजे अभिषेक दुबे को भी पकडड़कर जेल भेज दिया था।
मैनपुरी जेल में शमीम हत्याकांड में बंद बसपा नेता अनुपम दुबे को भी आरोपी बनाकर वारंट तामील करवा दिया था। सोनी रस्तोगी, पंकज उर्फ बंशी रस्तोगी, अनुराग दुबे उर्फ डब्बन, अभिषेक दुबे की कोर्ट से जमानत हो चुकी है। शुक्रवार को विवेचक ने बसपा नेता अनुपम दुबे, भाई अनुराग दुबे, सोनी रस्तोगी, पंकज उर्फ बंशी रस्तोगी के खिलाफ कोर्ट में 14 गंभीर धाराओं में चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीजेएम ने चार्जशीट को संज्ञान में लेकर 23 नवंबर को सुनवाई की तारीख लगा दी है। मुकदमे में आरोपी गौरव गुप्ता को पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाई है।
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व्यापारी पर जानलेवा हमले के मुकदमे में विवेचना में आईटीआई निवासी होटल के मालिक के पुत्र संदीप दुबे, पल्ला निवासी विनय दुबे उर्फ सोनू, मोहल्ला बागकूंचा निवासी अक्कू पाठक, बूरा वाली गली निवासी डब्बू मिश्रा, बूरा वाली गली निवासी गौरव गुप्ता के नाम प्रकाश में आए हैं। इनके साथ ही वृंदवन गली निवासी गौरव व अभिषेक के खिलाफ विवेचना चल रही है।
व्यापारी पर हुए हमले में भोपत पट्टी ढिलावल निवासी जोगेंद्र, जैन स्ट्रीट निवासी राहुल जैन व बाबूजी वाली गली निवासी अजय अग्रवाल ने मुकदमे में गवाही दी है। इसके अलावा डिजिटल वीडियो, फोटोग्राफ साक्ष्य, शपथपत्र व अन्य अभिलेखीय साक्ष्य संकलित करने पर नाम प्रकाश में आए हैं।
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शहर कोतवाली के मजीद स्ट्रीट निवासी व्यापारी मोहन अग्रवाल ने 10 अक्तूबर 2020 को मोहल्ला वृदांवन वाली गली निवासी सोनी रस्तोगी, बंशी रस्तोगी, गौरव गुप्ता सहित 33 लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला व रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे की जांच तत्कालीन तिकोना चौकी इंचार्ज दीपक त्रिवेदी ने की थी। इस मामले में मोहन अग्रवाल ने तत्कालीन आईजी मोहित अग्रवाल को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर विवेचना में लापरवाही का आरोप लगाया था। इसके बाद विवेचना तत्कालीन सीओ सिटी राजवीर सिंह को दी गई। उनके स्थानांतरण के बाद विवेचना सीओ सिटी नितेश सिंह को दी गई। पुलिस ने आरोपी सोनी रस्तोगी उर्फ अभिषेक, पंकज उर्फ बंशी को जेल भेज दिया। इस मुुकदमे में एसओजी व पुलिस ने 24 सितंबर को फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कसरट्टा निवासी बसपा नेता अनुपम दुबे के भाई अनुराग दुबे उर्फ डब्बन को अयोध्या के आश्रम से गिरफ्तार कर उसी दिन जेल भेज दिया था। मुकदमे में प्रकाश में आए होटल मालिक के भतीजे अभिषेक दुबे को भी पकडड़कर जेल भेज दिया था।
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मैनपुरी जेल में शमीम हत्याकांड में बंद बसपा नेता अनुपम दुबे को भी आरोपी बनाकर वारंट तामील करवा दिया था। सोनी रस्तोगी, पंकज उर्फ बंशी रस्तोगी, अनुराग दुबे उर्फ डब्बन, अभिषेक दुबे की कोर्ट से जमानत हो चुकी है। शुक्रवार को विवेचक ने बसपा नेता अनुपम दुबे, भाई अनुराग दुबे, सोनी रस्तोगी, पंकज उर्फ बंशी रस्तोगी के खिलाफ कोर्ट में 14 गंभीर धाराओं में चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीजेएम ने चार्जशीट को संज्ञान में लेकर 23 नवंबर को सुनवाई की तारीख लगा दी है। मुकदमे में आरोपी गौरव गुप्ता को पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाई है।
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व्यापारी पर जानलेवा हमले के मुकदमे में विवेचना में आईटीआई निवासी होटल के मालिक के पुत्र संदीप दुबे, पल्ला निवासी विनय दुबे उर्फ सोनू, मोहल्ला बागकूंचा निवासी अक्कू पाठक, बूरा वाली गली निवासी डब्बू मिश्रा, बूरा वाली गली निवासी गौरव गुप्ता के नाम प्रकाश में आए हैं। इनके साथ ही वृंदवन गली निवासी गौरव व अभिषेक के खिलाफ विवेचना चल रही है।
व्यापारी पर हुए हमले में भोपत पट्टी ढिलावल निवासी जोगेंद्र, जैन स्ट्रीट निवासी राहुल जैन व बाबूजी वाली गली निवासी अजय अग्रवाल ने मुकदमे में गवाही दी है। इसके अलावा डिजिटल वीडियो, फोटोग्राफ साक्ष्य, शपथपत्र व अन्य अभिलेखीय साक्ष्य संकलित करने पर नाम प्रकाश में आए हैं।