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Farrukhabad News: किशोरी से दुष्कर्म में आरोपी पर दोष साबित

Fri, 24 Apr 2026 02:05 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 24 Apr 2026 02:05 AM IST
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Accused found guilty of raping a teenager
फर्रुखाबाद। किशोरी से दुष्कर्म के करीब 10 वर्ष पुराने मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश रितिका त्यागी की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए दो मई की तारीख नियत की है।
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थाना अमृतपुर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने 04 जनवरी 2016 को दर्ज कराई गई प्राथमिकी में कहा कि 30 मई 2015 की शाम उसकी करीब 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री खेत में शौच के लिए गई थी। गांव के ही दौलतसेन ने उसे मक्का के खेत में उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी मौके से भाग गया। पीड़िता ने घर लौटकर घटना की जानकारी परिजन को दी। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की। आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें, गवाहों के बयान के आधार पर सुनवाई पूरी कर आरोपी को दोषी करार दिया।
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