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Farrukhabad News: घर में घुसकर विवाहिता से छेड़छाड़ में युवक दोषी
Fri, 22 Aug 2025 11:57 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
Updated Fri, 22 Aug 2025 11:57 PM IST
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फर्रुखाबाद। छत पर सो रही विवाहिता से छेड़छाड़ करने में कोर्ट ने युवक को दोषी ठहराया। दोषी को 25 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। दूसरे आरोपी के बाल अपचारी होने के चलते किशोर न्याय बोर्ड में मामला विचारण है।
थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के गांव हथियापुर निवासी महिला गुड्डी देवी ने बहू से छेड़छाड़ कर पुत्र पर जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 23 अप्रैल 2024 को पुत्र लालू व बहू छत पर सो रहे थे। रात करीब 10:30 बजे गांव का अकीम खां व एक बाल अपचारी दरवाजा तोड़कर घर में घुस आए। छत पर सो रही बहू साथ छेड़छाड़ करने लगे। पुत्र ने विरोध किया तो उसे जान से मारने की नियत से नीचे फेंक दिया। आरोपी मौके से भाग गए। घायल पुत्र की उपचार के दौरान मौत हो गई।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की। विवेचक ने छेड़छाड़, हत्या के अपराध में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। एक बाल अपचारी होने पर उसकी फाइल किशोर न्याय बोर्ड में विचारण के लिए पृथक कर दी गई। मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे अष्टम दीपेंद्र कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए आरोपी अकीम खां को घर में घुसकर छेड़छाड़ करने में दोषी ठहराया जबकि हत्या के मामले में दोष मुक्त कर दिया। दोषी 25 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी।
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थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के गांव हथियापुर निवासी महिला गुड्डी देवी ने बहू से छेड़छाड़ कर पुत्र पर जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 23 अप्रैल 2024 को पुत्र लालू व बहू छत पर सो रहे थे। रात करीब 10:30 बजे गांव का अकीम खां व एक बाल अपचारी दरवाजा तोड़कर घर में घुस आए। छत पर सो रही बहू साथ छेड़छाड़ करने लगे। पुत्र ने विरोध किया तो उसे जान से मारने की नियत से नीचे फेंक दिया। आरोपी मौके से भाग गए। घायल पुत्र की उपचार के दौरान मौत हो गई।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की। विवेचक ने छेड़छाड़, हत्या के अपराध में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। एक बाल अपचारी होने पर उसकी फाइल किशोर न्याय बोर्ड में विचारण के लिए पृथक कर दी गई। मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे अष्टम दीपेंद्र कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए आरोपी अकीम खां को घर में घुसकर छेड़छाड़ करने में दोषी ठहराया जबकि हत्या के मामले में दोष मुक्त कर दिया। दोषी 25 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी।
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