फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   10 years' imprisonment in dowry death husband

दहेज हत्या में पति को 10 साल की कैद

Fri, 06 May 2016 12:52 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो फर्रुखाबाद
अमर उजाला ब्यूरो फर्रुखाबाद Updated Fri, 06 May 2016 12:52 AM IST
विज्ञापन
10 years' imprisonment in dowry death husband
11 साल से न्याय के ‌ल‌िए भटक रही है पीड़‌िता - फोटो : Demo
अपर जिला जज बलजोर सिंह ने दहेज हत्या में आरोपी पति को दोषी पाकर दस साल कारावास की सजा सुनाई और चार हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है। उन्होंने मुकदमे के तीन आरोपियों को आरोप सिद्ध न होने पर दोषमुक्त कर दिया।
विज्ञापन


हरदोई जिले के सांडी थाना क्षेत्र के गांव कतलपुरवा निवासी गुड्डू ने अपनी बहन सुमन की शादी राजेपुर के गांव आशा की मढ़ैया निवासी रामवीर के साथ 28 मई 2001 को की थी। शादी के बाद से पति व ससुराल के अन्य लोग अतिरिक्त दहेज में 20 हजार रुपये दिलाए जाने की मांग करने लगे।
विज्ञापन


मांग पूरी न होने पर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। 24 जून 2004 को ससुरालीजनों ने बहन की हत्या कर दी। जानकारी मिलने पर वह बहन की ससुराल पहुंचा तो घर में बहन का शव पड़ा था। आरोपी घर छोड़कर फरार हो गए थे। इस घटना की रिपोर्ट मृतक के भाई गुड्डू ने आईजी के आदेश पर राजेपुर थाने में दर्ज कराई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस ने जांच कर पति रामवीर, उसके भाई बटई उर्फ सुरेंद्र, राजेंद्र और मां कौशल्या के खिलाफ दहेज हत्या में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीलें पेश कीं।


सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी पति रामवीर को दोषी पाकर दस साल कारावास और चार हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर छह महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।अन्य आरोपी बटई उर्फ सुरेंद्र, राजेंद्र व कौशल्या को आरोप सिद्ध न होने पर  दोषमुक्त करार दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed