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Farrukhabad News: चर्चित दोहरे हत्याकांड में प्रधान सहित 10 ग्रामीण दोषी
Fri, 06 Jun 2025 11:40 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
Updated Fri, 06 Jun 2025 11:40 PM IST
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फर्रुखाबाद। प्रधानी रंजिश में पिता-पुत्र की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मुकदमे की जांच के दौरान सभी आरोपियों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जा चुकी है। विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट ने सभी आरोपियों को दोहरे हत्याकांड में दोषी ठहराया। दोषियों को नौ जून को सजा सुनाई जाएगी।
फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव सरह निवासी त्रिपुरारी ने रंजिश में पिता व भाई की पीट-पीट कर हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 23 जुलाई 2023 को सुबह करीब आठ बजे पिता बृजनंदन व भाई चंदन अपनी दुकान पर बैठे थे। उसी समय गांव के प्रधान रामवीर पुत्र कालीचरण, अरविन्द, गोविंद, गोपाल, समर सिंह उर्फ समरे, अनिरुद्ध उर्फ बौखा, सरविंद पुत्रगण सुखपाल, महेंद्र सिंह, धीरेन्द्र सिंह पुत्रगण हरिपाल व शिवेन्द्र सिंह पुत्र शिवपाल सिंह ने पिता बृजनंदन व भाई चंदन के साथ मारपीट की। जब वह लोग जान बचाकर भागने लगे, तो सभी ने फायरिंग कर दी। दोनों को डाॅ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया।
हालत गंभीर होने पर निजी अस्पताल ले गए। जहां पिता बृजनंदन व भाई चंदन की मौत हो गई। पुलिस ने दोहरे हत्याकांड की रिपोर्ट दर्ज कर जांच की। सभी के खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज होने पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई।
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सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट तरुण कुमार सिंह ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर रामवीर, अरविन्द, गोविंद, गोपाल, समर सिंह उर्फ समरे, अनिरुद्ध उर्फ बौखा, सरविंद, महेंद्र सिंह, धीरेन्द्र सिंह व शिवेन्द्र सिंह को दोषी ठहराया। दोषियों को नौ जून को सजा सुनाई जाएगी।
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फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव सरह निवासी त्रिपुरारी ने रंजिश में पिता व भाई की पीट-पीट कर हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 23 जुलाई 2023 को सुबह करीब आठ बजे पिता बृजनंदन व भाई चंदन अपनी दुकान पर बैठे थे। उसी समय गांव के प्रधान रामवीर पुत्र कालीचरण, अरविन्द, गोविंद, गोपाल, समर सिंह उर्फ समरे, अनिरुद्ध उर्फ बौखा, सरविंद पुत्रगण सुखपाल, महेंद्र सिंह, धीरेन्द्र सिंह पुत्रगण हरिपाल व शिवेन्द्र सिंह पुत्र शिवपाल सिंह ने पिता बृजनंदन व भाई चंदन के साथ मारपीट की। जब वह लोग जान बचाकर भागने लगे, तो सभी ने फायरिंग कर दी। दोनों को डाॅ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया।
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हालत गंभीर होने पर निजी अस्पताल ले गए। जहां पिता बृजनंदन व भाई चंदन की मौत हो गई। पुलिस ने दोहरे हत्याकांड की रिपोर्ट दर्ज कर जांच की। सभी के खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज होने पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई।
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सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट तरुण कुमार सिंह ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर रामवीर, अरविन्द, गोविंद, गोपाल, समर सिंह उर्फ समरे, अनिरुद्ध उर्फ बौखा, सरविंद, महेंद्र सिंह, धीरेन्द्र सिंह व शिवेन्द्र सिंह को दोषी ठहराया। दोषियों को नौ जून को सजा सुनाई जाएगी।