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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   families of 135 poll officials who lost their lives by coronavirus will get 30 lakh rupees from UP government

कोरोना: जान गंवाने वाले 135 पोल अधिकारियों के परिजनों को मिलेंगे 30 लाख रुपये, यूपी सरकार का एलान

Sat, 08 May 2021 07:03 PM IST
कुमार संभव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार संभव Updated Sat, 08 May 2021 07:03 PM IST
सार

शिक्षकों के एक संगठन ने ऐसे शिक्षकों की संख्या 700 से ज्यादा बताई, लेकिन प्रशासन ने इनमें 135 शिक्षकों की असमय मृत्यु को स्वीकार किया और उन्हें कुल मिलाकर 30 लाख रुपये का मुआवजा देने की बात कही।

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families of 135 poll officials who lost their lives by coronavirus will get 30 lakh rupees from UP government
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावों में ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले 135 पोल अधिकारियों को यूपी सरकार 30 लाख रुपये का मुआवजा देगी। यूपी सरकार ने यह जानकारी इलाहाबाद हाई कोर्ट को दी। कोर्ट ने चुनावों के दौरान जान गंवाने वाले शिक्षकों के मामले पर सुनवाई के दौरान राज्य चुनाव आयोग को पेश होकर अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने इस मामले में चुनावों की सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य साक्ष्य भी मांगे थे। इस मामले की सुनवाई के दौरान ही यूपी सरकार ने यह जानकारी कोर्ट को दी।
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आरोप है कि यूपी पंचायत चुनावों में ड्यूटी करने के बाद कई शिक्षक कोरोना संक्रमित हो गए थे। इसके कुछ दिन बाद कई शिक्षकों की मौत हो गई। आरोप है कि ये मौतें कोरोना से संक्रमित होने के कारण हुईं। शिक्षकों के एक संगठन ने ऐसे शिक्षकों की संख्या 700 से ज्यादा बताई, लेकिन प्रशासन ने इनमें 135 शिक्षकों की असमय मृत्यु को स्वीकार किया और उन्हें कुल मिलाकर 30 लाख रुपये का मुआवजा देने की बात कही।
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24 घंटे में उपयोग में लाएं मेडिकल सामग्री
विधि छात्र उत्सव मिश्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए यह मांग की थी कि सभी जिला प्रशासन को यह आदेश दिया जाए कि वह किसी मामले में पकड़ी/जब्त की गई सभी मेडिकल सामग्री को तत्काल जनता के हित में इस्तेमाल करें। इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की पीठ ने जिला मजिस्ट्रेट को आदेश दिया है कि सभी मेडिकल सामानों को 24 घंटे के अंदर अस्पतालों के माध्यम से जनता के हित के लिए इस्तेमाल किया जाए।  
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कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि जो मेडिकल सामग्री समयावधि बीत जाने के कारण उपयोग में लाने योग्य नहीं रह गई है, उन्हें सुरक्षित तरीके से डिस्पोज कर दिया जाए। सभी जिलों के एसपी को उक्त आदेश लागू कराने का आदेश दिया गया है।     
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