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जनसूचना न देने पर खंड विकास अधिकारी को नोटिस
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तारुन। जन सूचना अधिकार 2005 के तहत मांगी गई सूचना न देने पर खंड विकास अधिकारी तारुन को राज्य सूचना आयोग ने 13 जुलाई को सुनवाई के लिये नोटिस जारी किया है। ग्राम सभा नसरतपुर निवासी दीनमणि प्रजापति ने जन सूचना अधिकारी/ खंड विकास अधिकारी तारुन से नसरतपुर में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बने शौचालय से संबंधित 6 बिंदुओं पर सूचना मांगा था, किंतु उन्हें समय से सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।
आवेदक ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ही सूचना नहीं दी गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी से अपील के बावजूद उन्हें सूचना नहीं दी गई, जिससे उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील की गई।
आयोग द्वारा सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि 13 जुलाई को नोटिस मिला है । जनसूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी को भी सुनवाई के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश के साथ नोटिस आयोग द्वारा भेजा गया है।
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आवेदक ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ही सूचना नहीं दी गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी से अपील के बावजूद उन्हें सूचना नहीं दी गई, जिससे उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील की गई।
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आयोग द्वारा सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि 13 जुलाई को नोटिस मिला है । जनसूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी को भी सुनवाई के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश के साथ नोटिस आयोग द्वारा भेजा गया है।
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